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धरना और नारेबाज़ी करने पर देना होगा जुर्माना, लेफ़्ट से लेकर राइट तक छात्र संगठन नाराज़

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जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) द्वारा जारी नयी नियमावली के मुताबिक शैक्षणिक इमारतों के 100 मीटर के दायरे में पोस्टर चस्पा करना और धरना प्रदर्शन करने पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोषी को संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है जबकि ‘राष्ट्र विरोधी' गतिविधि पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. शैक्षणिक इमारतों में कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के अलावा विभिन्न स्कूलों के अध्यक्षों के कार्यालय, डीन और अन्य पदाधिकारियों के कार्यालय को शामिल किया गया है.



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