उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, CM धामी बोले- हम हर तरह से तैयार

उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधायक 2024 को पारित किया गया. समान नागरिक संहिता विधेयक पर देश के राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया.

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देहरादून:

उत्तराखंड में अगले साल जनवरी में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू हो जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सभी तरह की तैयारी पूरी कर ली गई हैं. हम हर तरह से तैयार हैं. उत्तराखंड को न्याय संगत और समता मूलक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उत्तराखंड राज्य जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहा है. 

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण अपील आदि समस्त सुविधाएं ऑनलाइन के माध्यम से जनता को उपलब्ध करवाई जा रही है.

सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश सरकार के संकल्प के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू करने की दिशा में पूरा रोड मैप और होमवर्क पूरा कर लिया है.

साल 2022 में प्रदेश में जब धामी सरकार का गठन हुआ था, तब कैबिनेट बैठक में राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया था. इस विशेषज्ञ समिति के अध्यक्षता रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के साथ पांच सदस्य विशेष समिति का गठन किया गया था. 

विशेषज्ञ समिति ने राज्य सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट सौपी, इसके बाद उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधायक 2024 को पारित किया गया. समान नागरिक संहिता विधेयक पर देश के राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया.

विशेषज्ञ समिति के बाद समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम के लिए नियमावली बनाने के लिए कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को जल्द सोप जिसके बाद इस कानून की नियमावली भी अब बनकर तैयार हो चुकी है.
 

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