उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1-8 के सभी छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा. यानी किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा.
आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित सभी परिषदीय विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के किसी भी छात्र की प्रोन्नति नहीं रोकी जाएगी. उन्हें नियमानुसार अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा इसके अलावा वार्षिक परीक्षाओं और मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड बांटने के भी निर्देश दिए हैं.
गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का प्रावधान है. उन्हें किसी भी परिस्थिति में फेल नहीं किया जा सकता है. बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि परिषदीय व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के किसी भी छात्र का प्रमोशन नहीं रोका जाएगा.
इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा, "राज्य सरकार की कोई प्रतिधारण नीति नहीं है. इसके अनुसार कोई भी बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं होगा. यह आदेश उसी आरटीई अधिनियम के अनुसार है. यह हर साल लागू होता है और इस साल भी किसी भी बच्चे को नियमानुसार अनुत्तीर्ण नहीं करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. इसका उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिये उन्हें निर्बाध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अगली कक्षाओं में प्रोन्नत कर प्रोत्साहित करना है."
आदेश के अनुसार वार्षिक परीक्षा और मूल्यांकन के आधार पर स्कूल के प्राचार्य द्वारा छात्रों को रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. वार्षिक परिणाम घोषित होने के दिन विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी. छात्रों की मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों और अभिभावकों को दिखाई जाएंगी और रिपोर्ट कार्ड भी उसी समय प्रदान किए जाएंगे.
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