UP: बरेली में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में ग्राम प्रधान गिरफ्तार

भोजीपुरा थाने के उपनिरीक्षक मोदी सिंह की ओर से गुड्डू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए (धार्मिक भावना आहत करना) 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 67 आईटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

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बरेली:

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के भोजीपुरा थाने की पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में एक ग्राम प्रधान को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव भीकमपुर के प्रधान मोहम्मद आरिफ उर्फ गुड्डू ने फेसबुक पर एक मंदिर से झंडा उतारकर इस्लामिक झंडा लगाते हुए पोस्ट साझा की थी.

बरेली के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राज कुमार अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि बरेली पुलिस के सोशल मीडिया प्रकोष्ठ से एक वीडियो भोजीपुरा पुलिस को भेजी गयी थी. भोजीपुरा थाने के एक उप निरीक्षक द्वारा जांच में पता चला कि गुड्डू के मोबाइल से आपत्तिजनक पोस्ट कर माहौल खराब करने की कोशिश की गयी है. भोजीपुरा थाने के उपनिरीक्षक मोदी सिंह की ओर से गुड्डू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए (धार्मिक भावना आहत करना) 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 67 आईटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

उन्‍होंने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने सोमवार को बैकुंठापुर फाटक के पास से ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया. प्रधान ने पुलिस पूछताछ में भड़काऊ पोस्ट साझा करने की बात स्वीकार की है. पुलिस के अनुसार प्रधान के खिलाफ वर्ष 2021 में सरकारी कार्य मे वाधा डालने, बलवा समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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