Supertech Emerald Case: यूपी के CM ने विशेष समिति गठित कर जांच और दोषी अफसरों पर कार्रवाई के दिए निर्देश

यूपी सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा "नोएडा के सुपरटेक एमेरल्ड द्वारा अवैध रूप से ट्विन टावर बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः पालन हो."

Advertisement
Read Time: 11 mins
लखनऊ/नोएडा:

UP: उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  (yogi adityanath) ने नोएडा के सुपरटेक एमेरल्ड (Supertech Emerald) द्वारा अवैध रूप से ट्विन टावर बनाए जाने के मामले में शासन स्तर से विशेष समिति गठित कर प्रकरण की गहराई से जांच करने और हर दोषी अधिकारी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा "नोएडा के सुपरटेक एमेरल्ड द्वारा अवैध रूप से ट्विन टावर बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए." सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा में नियमों का उल्लंघन कर एमेरल्ड कोर्ट परियोजना में बनाए गए सुपरटेक के 40 मंजिला दो निर्माणाधीन टावरों को मंगलवार को तीन महीने के भीतर गिराने का निर्देश दिया था और कहा था कि मामले में जिले के अधिकारियों की ‘‘मिलीभगत'' साफ नजर आती है.

नोएडा में गिराए जाएंगे 40-मंजिला ट्विन टावर - सुपरटेक एमेराल्ड मामले में SC का बड़ा फैसला

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने लखनऊ में मामले की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया. योगी ने कहा "शासन स्तर से विशेष जांच समिति गठित कर इस प्रकरण की गहन जांच कराई जानी चाहिए. एक-एक दोषी अधिकारी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकतानुसारआपराधिक मामला भी दर्ज किया जाए. इस संबंध में तत्काल कार्यवाही की जाए." मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट  ने नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक एमेरल्ड कोर्ट हाउसिंग परियोजना के तहत नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया है.

शीर्ष अदालत ने ट्विन टावर को तीन महीने के अंदर जमींदोज करने का आदेश देते हुए कहा कि जिला स्तरीय अधिकारियों की साठगांठ से किए गए इस इमारत के निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि नियम कायदों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके. ‘नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण' (नोएडा) के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने इसके अधिकारियों की एमेरल्ड कोर्ट परियोजना में सुपरटेक के साथ मिलीभगत की कई घटनाओं को रेखांकित किया. उसने कहा, ‘मामले से योजना प्राधिकारण और डेवलेपर के बीच कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के सिलसिले में कपटपूर्ण मिलीभगत का खुलासा हुआ है.'शीर्ष अदालत ने यह निर्देश भी दिया था कि घर खरीददारों का समूचा धन बुकिंग की तारीख से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाया जाए और दोनों टावर की वजह से एमेराल्ड कोर्ट की ‘रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन' (आरडब्ल्यूए) को हुई परेशानी के लिए दो करोड़ रुपये दिए जाएं.

Advertisement
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Haryana Elections 2024 | Madhya Pradesh की तरह हरियाणा में भी Congress का गुब्बारा फूटेगा : PM Modi
Topics mentioned in this article