मुख्तार अंसारी की जेल में मौत की जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

पिछली सुनवाई में उमर अंसारी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच हुई है पर अभी तक न्यायिक जांच की रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रहे मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत पर सवाल उठाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि बंदी अब जीवित नहीं है, इसलिए हमें इस मामले को और लंबित रखने का कोई कारण नहीं दिखता. अदालत ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को कोई और राहत चाहिए तो वह हाईकोर्ट जा सकता है.

पिछली सुनवाई में उमर अंसारी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच हुई है पर अभी तक न्यायिक जांच की रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है. कोर्ट ने यूपी सरकार को मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट समेत मौत की न्यायिक जांच की रिपोर्ट उमर अंसारी को देने को कहा था.

उमर अंसारी ने अपने  पिता के लिए सुरक्षा और राज्य से बाहर की जेल में ट्रांसफर की मांग की थी. मुख्तार अंसारी की मौत के बाद याचिकाकर्ता ने एक आवेदन दायर कर मौत के कारणों की जांच की मांग की थी. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने इसे खारिज किया.

Featured Video Of The Day
Odisha के खुर्दा में Karan Adani ने किया 36 औद्योगिक परियोजनाओं का उद्धाटन
Topics mentioned in this article