मुख्तार अंसारी की जेल में मौत की जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

पिछली सुनवाई में उमर अंसारी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच हुई है पर अभी तक न्यायिक जांच की रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है.

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उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रहे मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत पर सवाल उठाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि बंदी अब जीवित नहीं है, इसलिए हमें इस मामले को और लंबित रखने का कोई कारण नहीं दिखता. अदालत ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को कोई और राहत चाहिए तो वह हाईकोर्ट जा सकता है.

पिछली सुनवाई में उमर अंसारी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच हुई है पर अभी तक न्यायिक जांच की रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है. कोर्ट ने यूपी सरकार को मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट समेत मौत की न्यायिक जांच की रिपोर्ट उमर अंसारी को देने को कहा था.

उमर अंसारी ने अपने  पिता के लिए सुरक्षा और राज्य से बाहर की जेल में ट्रांसफर की मांग की थी. मुख्तार अंसारी की मौत के बाद याचिकाकर्ता ने एक आवेदन दायर कर मौत के कारणों की जांच की मांग की थी. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने इसे खारिज किया.

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