घटना के समय लखनऊ जेल में था.. गिड़गिड़ाता रहा अतीक का बेटा उमर, प्रयागराज कोर्ट ने नहीं दी जमानत-कहा अपराध गंभीर

प्रयागराज कोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है. उमर ने अदालत से मांग की थी कि वो घटना के समय लखनऊ जेल में बंद था.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
प्रयागराज:

लखनऊ जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर अहमद को प्रयागराज कोर्ट से झटका लगा है. प्रयागराज की स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने उमर अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है. उमेश पाल हत्याकांड में उमर की जमानत याचिका हुई नामंजूर कर दी गई है. अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया.

24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में उमर अहमद को आरोपी बनाया गया था. उमर पर जेल से उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लगा था. 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयंतीपुर इलाके में उमेश पाल और उनके दो गनर की दिनदहाड़े हत्या हुई थी. उमर पर हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा है. खुद को निर्दोष बताते हुए उमर ने जिला न्यायालय से जमानत की मांग की थी. 

उमर ने कहा था कि घटना के समय वह लखनऊ जेल में बंद था. दावा है कि हत्याकांड में उसकी कोई भूमिका नहीं है और वो निर्दोष है. हालांकि कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट के जज राम प्रताप सिंह राणा की कोर्ट ने मोहम्मद उमर को जमानत देने से इनकार कर दिया. 
 

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