मुख्तार अंसारी गिरोह के सदस्य की डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

मुख्तार अंसारी एंबुलेंस प्रकरण मामले में सह अभियुक्त और अंसारी के गिरोह के सक्रिय सदस्य सुहैब मुजाहिद की मऊ जिले के घोसी क्षेत्र में स्थित 135.1 वर्ग मीटर की जमीन पर बने भवन को मऊ पुलिस की मदद से कुर्क कर लिया गया है.

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बाराबंकी:

 प्रशासन ने माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के गिरोह के एक सक्रिय सदस्य की डेढ़ करोड़ रुपये की अचल सम्पत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत बुधवार को कुर्क कर ली. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी एंबुलेंस प्रकरण मामले में सह अभियुक्त और अंसारी के गिरोह के सक्रिय सदस्य सुहैब मुजाहिद की मऊ जिले के घोसी क्षेत्र में स्थित 135.1 वर्ग मीटर की जमीन पर बने भवन को मऊ पुलिस की मदद से कुर्क कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि इस संपत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य डेढ़ करोड़ रुपए है जिसे उसने आपराधिक गतिविधियों से हासिल हुई रकम से अर्जित की है. उन्होंने बताया कि लिहाजा उसे गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत कुर्क किया गया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक निजी एंबुलेंस को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बाराबंकी के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से पंजीकृत कराने के मामले में पिछले साल दर्ज मुकदमे में मुजाहिद भी अभियुक्त है.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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