- इलाहाबाद हाईकोर्ट में जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब की याचिका की सुनवाई दीपावली के बाद होगी
- जावेद हबीब और उनके बेटे पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और ठगी के मामले में मुकदमा दर्ज है
- संभल के रायसत्ती थाने में जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ अब तक कुल बत्तीस मुकदमे दर्ज हो चुके हैं
मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है. अब दीपावली के बाद इस मामले की सुनवाई होगी. बता दें कि संभल में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए जावेद हबीब और उसके बेटे अनोश हबीब ने याचिका दाखिल की है.
जावेद हबीब और उनके बेटे ने अपने वकीलों के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. दोनों पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और ठगी के मामले में मुकदमा दर्ज है. जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ संभल के रायसत्ती थाने में धोखाधड़ी में अब तक कुल 32 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं.
आरोप है कि लोगों को 2 से 20 लाख रुपए तक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया गया था. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एफएलसी कंपनी में पैसा निवेश करने पर निवेशकों को 50 से 70% मुनाफे का लालच देकर ठगा है. जावेद हबीब, अनोश हबीब के अलावा सैफुल नाम के शख्स के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं.
पुलिस ने जावेद हबीब और उनके पूरे परिवार के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया है. जावेद हबीब और उनका बेटा अनोश हबीब फरार है. फिलहाल कोर्ट से अंतरिम राहत के लिए जावेद हबीब और उनके बेटे कोर्ट पहुंचे हैं. अब देखना होगा कि दीपावली के बाद होने वाली सुनवाई में दोनों को राहत मिलती है या उनकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं.