इरफान सोलंकी को बड़ी राहत या बड़ा झटका? गैंगस्टर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर मामले में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा. कानपुर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रद्द कराने की मांग की गई है.

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गैंगस्टर केस में इरफान सोलंकी की किस्मत का फैसला आज

कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से जुड़े गैंगस्टर मामले में आज बड़ा दिन है. इलाहाबाद हाईकोर्ट शुक्रवार को उनकी याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा. हाईकोर्ट ने 12 जनवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था.

गैंगस्टर केस रद्द कराने को हाईकोर्ट पहुंचे इरफान सोलंकी

गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में इरफान सोलंकी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने कानपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में चल रही संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है. याचिका में इरफान सोलंकी ने कानपुर ट्रायल कोर्ट के 30 अगस्त 2025 के आदेश को चुनौती दी है. इस मामले में राज्य सरकार और तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे को प्रतिवादी बनाया गया है.

जाजमऊ थाने में दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा

इरफान सोलंकी के खिलाफ 26 दिसंबर 2022 को कानपुर के जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. एफआईआर में इरफान सोलंकी को गैंग लीडर बताया गया था. तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में उनके भाई रिज़वान सोलंकी और सह अभियुक्त इजराइल आटेवाला समेत अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था. आरोप था कि इरफान सोलंकी गैंग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए आम जनता को डराते-धमकाते थे और गैंग के जरिए धन व संपत्ति अर्जित करते थे. उनके खिलाफ दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं.

पहले मिल चुकी है गैंगस्टर केस में जमानत

गौरतलब है कि 25 सितंबर 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी थी. इसी केस में उनके भाई रिज़वान सोलंकी और सह अभियुक्त इजराइल आटेवाला को भी जमानत मिली थी. जमानत मिलने के बाद इरफान सोलंकी जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही जारी है, जिसे रद्द कराने की मांग को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

आज जस्टिस समित गोपाल की बेंच सुनाएगी फैसला

इस याचिका पर इरफान सोलंकी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, अधिवक्ता विनीत विक्रम और मोहित सिंह ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल और एजीए रूपक चौबे ने दलीलें पेश कीं. अब जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच इस मामले में आज फैसला सुनाएगी.

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