महाकुंभ भगदड़ पर मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से कहा दो टूक

ये टिप्पणी जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की डबल बेंच ने की है. अब इस मामले में 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. 

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी
इलाहाबाद:

प्रयागराज में साल के शुरुआत में आयोजित महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं. इस मामले में कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आपके द्वारा अपनाया गया रुख अस्थिर है और नागरिकों की दुर्दशा के प्रति उदासीनता को दिखाता है. आपको बता दें कि कोर्ट ने ये टिप्पणी भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को मिलने वाले मुआवजे में हो रही देरी को लेकर दायर याचिका की सुवनाई के दौरान कही है. 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार की उदासीनता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तल्ख टिप्पणी की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया कोर्ट का यह मानना है कि सरकार द्वारा अपनाया गया रुख अस्थिर है और नागरिकों की दुर्दशा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है. क्योंकि घटना राज्य के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो सकती है और साथ ही उस घटना के परिणाम को महसूस करने और अनुग्रह मुआवजे के भुगतान के लिए एक योजना की घोषणा करने के बाद पीड़ित परिवारों को अत्यंत विनम्रता और गरिमा के साथ मुआवजा देना राज्य का परम कर्तव्य था. ये टिप्पणी जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की डबल बेंच ने की है. अब इस मामले में 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. 

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