आजम खान की पत्नी और बेटे का आर्म्स लाइसेंस किया गया रद्द, पढ़िए वजह

साल 2022 में पुलिस ने तीनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश डीएम से की थी. जिसके बाद ये मामले डीएम कोर्ट में विचाराधीन था. सुनवाई के दौरान डीएम कोर्ट ने दोनों के रिवॉल्वर लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया. 

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पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश डीएम से की थी.
लखनऊ:

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद डॉ तज़ीन फ़ातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आज़म का शस्त्र लाइसेंस यानी आर्म्स लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है. दोनों को सजायाफ्ता मानते हुए डीएम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. सपा नेता आजम खान इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और पूर्व विधायक बेटा अब्दुल्ला आजम फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. वर्ष 2022 में पुलिस ने तीनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश डीएम से की थी. जिसके बाद ये मामले डीएम कोर्ट में विचाराधीन था.

सुनवाई के दौरान डीएम कोर्ट ने डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला और उन्हें सजायाफ्ता मानते हुए दोनों के 32 बोर के रिवॉल्वर लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया. बता दें सपा नेता आज़म खान पर दर्ज मुकदमों के चलते प्रशासन ने वर्ष 2019 में उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए थे. इस फैसले के खिलाफ आजम ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें राहत भी मिली थी.

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