कोर्ट से सजा मिलने के बाद सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता खत्म

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बाद उनके बेटे की भी विधायकी गई, मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी सजा

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान को विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है.
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है. उनको 15 साल पहले के एक मामले में सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई. वरिष्ठ सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान रामपुर की स्वार सीट से विधायक हैं.  

आजम खान के बेटे और रामपुर जिले की स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी चली गई है. मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई की गई.

अब्दुल्ला खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2008 के एक मामले में सजा सुनाई थी. साल 2008 में मुरादाबाद के थाना छजलैट क्षेत्र में पुलिस द्वारा की जा रही कार चेकिंग के विरोध में रास्ता जाम किए जाने, बलवा करने के आरोप में आजम खान और अब्दुल्ला खान को सजा सुनाई गई.

इस मामले में कुल नौ आरोपी थे, जिनमें से सात दोषमुक्त हुए और अब्दुल्ला आजम खान और मोहम्मद याद आजम खान को सजा सुनाई गई. धारा 353 में दो वर्ष कारावास व 2000 रुपये अर्थदंड, धारा 341 में एक माह की सजा व 500 रुपये जुर्माना तथा सात सीएलए में छह माह की सज़ा व 500 रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दो वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाए जाने पर विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई.

Featured Video Of The Day
Artificial Intelligence: LLM Student ने AI की मदद से बनाया Assignment, University ने किया Fail