- कर्नाटक के बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता होने का आरोप लगाया है
- विग्नेश शिशिर ने रायबरेली की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ कई कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी
- रायबरेली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने विग्नेश शिशिर की एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी थी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता होने का दावा करने वाले कर्नाटक के बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर की ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज फैसला आएगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में विग्नेश शिशिर ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें शिशिर राहुल गांधी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने की अपील कर रहे थे.
बीजेपी नेता और इस मामले के याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर का दावा है कि राहुल गांधी के पास भारत के साथ-साथ ब्रिटेन की नागरिकता है. बतौर सांसद राहुल गांधी पर दो पासपोर्ट रखने के आरोप के आधार पर विग्नेश शिशिर ने रायबरेली की अदालत से पासपोर्ट एक्ट, ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, फ़ॉरेनर्स एक्ट समेत अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी. उनकी इस याचिका को रायबरेली की कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था.
रायबरेली की एमपी-एमएलए ट्रायल कोर्ट ने विग्नेश शिशिर की एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को ख़ारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी है. इस मामले में याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ़ से पेश हुए वकीलों की मौजूदगी में सुनवाई हुई. गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आज दोपहर में फ़ैसला सुनाने को कहा है.
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