Tax Refund : अगर अब तक नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड तो बिना देर किए ऐसे चेक करें स्टेटस

Income Tax Refund : अगर आपको ITR रिफंड नहीं मिल सका है तो बिना देर किए अपना स्टेटस चेक कीजिए. उससे पहले जानिए वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण आपका रिफंड अटक सकता है.

विज्ञापन
Read Time: 15 mins
ITR भरने के बाद जरूर चेक कर लें टैक्स रिफंड क्लेम का स्टेटस. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद एक संशय की स्थिति हमेशा बरकरार रहती है, वो ये कि टैक्स रिटर्न का रिफंड (Tax Refund) कब तक आएगा, समय पर आएगा या नहीं आएगा. अक्सर डिटेल भरने में कोई गलती रिफंड के अटकने की वजह बन जाती है. ऐसे एक दो नहीं कई कारण हो सकते हैं, जिससे रिफंड अटक जाए. वैसे इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड जारी कर चुका है. इस साल 1 अप्रैल से लेकर 2 अगस्त तक इनकम टैक्स विभाग रिफंड कर चुका है. कई लोगों को रिफंड मिल भी चुका है. अगर आपको रिफंड नहीं मिल सका है तो बिना देर किए अपना स्टेटस चेक कीजिए.

उससे पहले जानिए वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण आपका रिफंड अटक सकता है.

ये भी पढ़ें : ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?

रिफंड अटकने के कारण

रिफंड अटकने के कई कारण हो सकते हैं. हो सकता है कि फॉर्म भरते समय आप गलती से खाते का नंबर सही नहीं लिख सके हों. अकाउंट को पहले वैलिडेट न करवा सके हों. आईटीआर का वेरिफिकेशन करने से चूक गए हों या किसी तरह की और गड़बड़ी रह गई हो. ये कुछ वजहें हो सकती हैं जिनके चलते आपका रिफंड अटक सकता है. अगर आप ऐसी किसी गड़बड़ी का शिकार हो चुके हैं तो https://www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल्स को फिर से अपडेट कर दें या फिर ईमेल कर अपनी डिटेल विभाग तक पहुंचा दें.

Advertisement

ये भी पढ़ें : Income Tax Refund अलर्ट! जुर्माने का रिफंड चाहिए तो तुरंत भेजिए IT विभाग को 'ऑनलाइन' जवाब

ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस
  • इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं. इसी वेबसाइट से आप इनकम टैक्स स्टेटस चेक कर सकेंगे. लॉग इन करने से पहले अपनी जरूरी डिटेल फिल करें.
  • लॉग इन करने के बाद 'Review Returns/Forms' का ऑप्शन आपको दिखेगा. इस पर क्लिक करें.
  • इस ऑप्शन में अंदर जाने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें.
  • अब वो साल चुने जिस साल के रिफंड की जानकारी आप जानना चाहते हैं. इसके बाद आपको एक हाइपरलिंक नजर आएगी उस पर क्लिक करें.
  • ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप अपने आईटीआर की पूरी जानकारी देख सकेंगे. यहां आपको आईटीआर फाइल करने से लेकर उसे वेरीफाई करने और रिफंड सबकी पूरी जानकारी मिल जाएगी.

Video : क्रिप्टो कोई 'खास संपत्ति' नहीं जिस पर टैक्स नहीं लगेगा - एडवोकेट उदय वालिया

Advertisement
Featured Video Of The Day
Russia Ukraine War: यूक्रेन पर ही दागकर रूस ने की नई मिसाइल टेस्टिंग | Vladimir Putin | NDTV India
Topics mentioned in this article