Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार जनता की मदद के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती है. इसी में एक योजना 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' भी है, जिसके तहत सरकार शादी के लिए 1 लाख रुपये तक की मदद करती है. दरअसल, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसके तहत अब प्रति जोड़े को 1 लाख तक की सहायता यानी 60,000 नकद, 25,000 उपहार और 15,000 अन्य खर्च रूप में देती है. यह योजना जरूरतमंद, विधवा या दिव्यांग अभिभावकों की बेटियों को प्राथमिकता देती है. चलिए आपको बताते हैं यूपी सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए कैसे आवेदन करें.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ किसे मिलेगा
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
- दुल्हन की आयु 18 वर्ष और दूल्हे की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- यह योजना सभी समुदायों के लिए है
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया आसान है. इसके लिए आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं. यहां से आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करें. अब आपको सामूहिक विवाह अनुदान योजना के फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी होगी. सभी जानकारी भरने के बाद, आपको अपने फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेज संलग्न करने होंगे. अब आपको यह भरा हुआ फॉर्म निकटतम ग्राम पंचायत या नगर निगम, नगरपालिका, जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा. इस तरह, शादी के समय आपको इस योजना का लाभ मिलेगा.
- आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- दूल्हा और दुल्हन की तस्वीर
- दूल्हा और दुल्हन का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड
- दूल्हा और दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
- नवविवाहित लड़की की बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक परिवार का आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति (SC) / जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए)














