यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा उठाना है तो इस तारीख से पहले कर लें अप्लाई, जानें क्या है तरीका

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए एप्लीकेशन विंडो 1 अप्रैल 2025 को शुरू की गई थी और 30 जून 2025 आवेदन करने की आखिरी तारीख है. अगर कोई व्यक्ति 30 जून के बाद इस स्कीम के तहत अप्लाई करता है, तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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Unified Pension Scheme For Government Employees: इस स्कीम में नौकरी के आखिरी छह महीने की एवरेज सैलरी और महंगाई भत्ते के आधार पर कैलकुलेशन करके एकमुश्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा.
नई दिल्ली:

Government Pension Scheme: केंद्र सरकार ने इस साल 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू कर दी है. अच्छी बात ये हैं कि 31 मार्च 2025 को या उससे पहले रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी इस योजना के तहत आने का मौका दिया है. UPS एक फंड-बेस्ड पेंशन स्कीम है, जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पेश किया गया है. इस स्कीम का मकसद सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित और गारंटीड पेंशन मुहैया कराना है.

बता दें कि साल 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)को  ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की जगह शुरू किया गया था. तब से ही सरकारी कर्मचारी NPS स्कीम को वापस लेने और OPS को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं.

आवेदन करने की आखिरी तारीख

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए एप्लीकेशन विंडो 1 अप्रैल 2025 को शुरू की गई थी और 30 जून 2025 आवेदन करने की आखिरी तारीख है. अगर कोई व्यक्ति 30 जून के बाद इस स्कीम के तहत अप्लाई करता है, तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस स्कीम की खास बात यही है कि यह सभी पूर्व कर्मचारियों या उनके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी पर लागू होती है. हालांकि ध्यान दें कि यह स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है.

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UPS स्कीम के तहत क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

इस स्कीम में नौकरी के आखिरी छह महीने की एवरेज सैलरी और महंगाई भत्ते के आधार पर कैलकुलेशन करके एकमुश्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा मंथली टॉप-अप भी मिलेगा. इस टॉप-अप की कैलकुलेशन मौजूदा NPS के तहत सालाना अमाउंट को स्वीकार्य UPS पेमेंट और महंगाई राहत को कम करके की जाती है.

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इस सरकारी स्कीम की एक और खास बात यह है कि यह रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन साथी को भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है. रिटायर्ड व्यक्तियों के ‘कानूनी रूप से विवाहित' जीवन साथी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं.

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PPF जैसी सुविधा भी मिलेगी

यह स्कीम इससे संबंधित किसी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बराबर इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है.

कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

एलिजिबल एप्लिकेंट UPS बेनिफिट लेने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं. ऑफलाइन अप्लाई के लिए आपको NPS की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा. फिर फॉर्म को भरकर उसे अंतिम कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO- Drawing and Disbursing Officer) के पास जमा करना होगा. ऑनलाइन अप्‍लाई करने के लिए वेबसाइट पर सीधे फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं.

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