हाईवे से होकर गुजरने पर नहीं देना पड़ेगा Toll Tax, बस जान लीजिए फ्री एंट्री का ये नियम

NHAI की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-2025 में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टैक्स रेवेन्यू 61 हजार करोड़ से अधिक रही और यह संख्या साल दर साल बढ़ रही है.

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Toll Payment: कुछ कैटेगरी के लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता और इसके लिए कुछ नियम और शर्तें पूरी करनी होती हैं.
नई दिल्ली:

Toll Plaza Free Entry: अगर आप हाईवे पर अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं, तो पेट्रोल-डीजल के खर्च के साथ-साथ टोल टैक्स देने की भी बड़ी चिंता बनी रहती है. ऐसे में टोल प्लाजा और वहां लगने वाला टैक्स आपके सफर का बजट बिगाड़ सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास नियमों के तहत आम लोगों को भी टोल पर फ्री एंट्री मिल सकती है?

जी हां, कुछ कैटेगरी के लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता और इसके लिए कुछ नियम और शर्तें पूरी करनी होती हैं. आइए जानते हैं कि ये छूट किन लोगों को मिलती है और इसके नियम क्या हैं...

क्या हैं टोल पर फ्री एंट्री के नियम?

  • 10 सेकेंड का नियम:- यदि आपको किसी टोल प्लाजा पर 10 सेकेंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है तो आप बिना टोल दिए जा सकते हैं.
  • 100 मीटर का नियम:- अगर किसी टोल प्लाजा पर वाहनों की लाइन 100 मीटर से अधिक है तो आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा.
  • 60 किलोमीटर का नियम:- अगर आपने 60 किलोमीटर के अंदर किसी राजमार्ग या किसी एक्सप्रेसवे पर टैक्स दिया होता है तो आपको टोल नहीं देना होता.
  • 20 किलोमीटर :- अगर आपका वाहन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GPS) होता है तो कुछ राज्यमार्गों और एक्सप्रेसवे पर आपका 20 किलोमीटर तक का सफर फ्री हो सकता है.

क्यों देना पड़ता है टोल टैक्स?

अगर कोई वाहन चालक अपने तीन पहिया, चार पहिया और भारी व्यावसायिक वाहनों के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करता है तो उसे एनएच और एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने के लिए टोल देना होता है. सरकार टोल के पैसों से नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का रखरखाव करती है और सड़कों का निर्माण कराती हैं.

वित्त वर्ष 2024-2025 में टोल टैक्स से 61 हजार करोड़ की कमाई

देश भर में लगभग 1063 टोल प्लाजा हैं और इसकी संख्या बढ़ते वाहनों के साथ लगातार बढ़ती जा रही है. पिछले 5 सालों की ही बात करें तो 400 से ज्यादा नए टोल प्लाजा खोले गए हैं. NHAI की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-2025 में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टैक्स रेवेन्यू 61 हजार करोड़ से अधिक रही और यह संख्या साल दर साल बढ़ रही है.

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