आपकी पत्नी इन 5 स्मार्ट तरीकों से बचा सकती है Income Tax, कमाई भी करा सकती है डबल

Tax Saving Investment Options in India: टैक्स बचाने के कई तरीके भी होते हैं, बस कई बार लोगों को इन तरीकों के बारे में पता नहीं होती. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके बताएंगे.

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Easy Ways To Save Income Tax: जॉइंट लोन लेने पर पति-पत्नी को कुल मिलाकर 7 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है.
नई दिल्ली:

Tax Saving Tips: हर कोई चाहता है कि उसे अपनी कमाई पर ज्यादा टैक्स न देना पड़े. टैक्स बचाने के कई तरीके भी होते हैं, बस कई बार लोगों को इन तरीकों के बारे में पता नहीं होती. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके (Smart ways to save tax) बताएंगे जिनकी मदद से आपकी पत्नी Income Tax बचा कर आपकी काफी फाइनेंशियल हेल्प कर सकती है. 

 1.  जॉइंट होम लोन लेकर बचाएं ज्यादा टैक्स (Tax Saving)

अगर आपकी पत्नी भी कमाती है तो हमेशा जॉइंट होम लोन (Joint Home loan) लेना फायदेमंद रहता है. इस तरह आप दोनों ही अपनी कमाई पर टैक्स बचा सकेंगे. क्योंकि ज्वाइंट होम लोन लेने पर, आप दोनों सेक्शन 80C के तहत प्रिंसिपल के रीपेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक और सेक्शन 24(b) के तहत इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपये तक अलग-अलग टैक्स छूट का दावा (tax exemption claim) कर सकते हैं. इस तरह जॉइंट लोन लेने पर आप दोनों को कुल मिलाकर 7 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है.

लेकिन याद रखें कि जब तक प्रॉपर्टी ज्वाइंट नेम में नहीं होगी आप इस टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठा पाएंगे.

पत्नी कैसे कर सकती है आपकी कमाई डबल? 

अपनी कमाई डबल करने के लिए आप अपने और अपनी पत्नी दोनों के नाम से अलग-अलग PPF अकाउंट खोलकर उसमें इन्वेस्ट करें. दोनों के अकाउंट में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं. इस तरह आप कुल 3 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं. तो हो गई ना कमाई डबल (Double your income).

पत्नी के नाम से खोलें NPS अकाउंट 

अपनी पत्नी के नाम पर भी एक NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) अकाउंट ओपन (Open NPS account) करें. दोनों अकाउंट में निवेश करके सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये तक का एडिशनल टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं.

पत्नी या परिवार के नाम से लें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 

पत्नी और परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy) लेकर आप जो उसका प्रीमियम भरते हैं उस पर सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. सेक्शन 80D के तहत, पति-पत्नी और परिवार के सदस्यों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. लेकिन इस टैक्स बेनिफिट का फायदा लेने के लिए, पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी होगी.

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पत्नी के सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट छूट का फायदा 

पत्नी के नाम से एक अलग सेविंग्स अकाउंट ओपन करें. दोनों के अकाउंट पर सेक्शन 80TTA के तहत 10,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम (Interest income) पर टैक्स बेनिफिट मिलता है.

इन तरीको से आप काफी टैक्स बचा सकते हैं और ज्यादा टैक्स बचाने का मतलब है, ज्यादा कमाई. इस पैसे का इस्तेमाल आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को मजबूत करने में कर सकते हैं, जो आने वाले वक्त में आपकी कई जरूरतों को पूरा कर सकता है.

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