Tax Saving Tips: 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, लेकिन इस साल नहीं मिलेगा फायदा! ऐसे बचाएं टैक्स

Tax savings 2025-26: अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में उपलब्ध छूट और कटौती का फायदा उठाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी (Tax liability) को कम कर सकते हैं. इसके लिए निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है.

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News Tax Rules 2025: इस साल आपको वही पुराने टैक्स स्लैब और कटौती के नियमों का पालन करना होगा. 
नई दिल्ली:

केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत सभी टैक्सपेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए टैक्स स्लैब (Income Tax Slabs) और दरों में बड़े बदलाव की घोषणा की थी. नए टैक्स सिस्टम के तहत, अब 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. टैक्स स्लैब और दरों में इन बदलावों के बाद, कई टैक्सपेयर्स अब न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करने की प्लानिंग कर रहे हैं. 

क्या इस साल ITR फाइल करने पर मिलेगी राहत?

दरअसल बजट 2025 में 12 लाख रुपये तक की टैक्स फ्री इनकम की घोषणा के बाद कई टैक्स फाइल करने वालों वालों को लग रहा है कि जब वे इस साल जब इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return - ITR) फाइल करेंगे तो इस बदलाव का फायदा उठा पाएंगे.लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस साल टैक्सपेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जिसे असेसमेंट ईयर (AY) 2025-26 कहा जाता है और सरकार ने टैक्स में राहत की जो घोषणा की है वह फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए है.  यानी इस साल आपको वही पुराने टैक्स स्लैब और कटौती के नियमों का पालन करना होगा. 

ओल्ड टैक्स रिजीम में बचा सकते हैं टैक्स

अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में उपलब्ध छूट और कटौती का फायदा उठाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी (Tax liability) को कम कर सकते हैं. इसके लिए निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है.

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नए बदलाव कब से होंगे लागू? 

फाइनेंस बिल 2025 (Finance Bill 2025) में किए गए बदलाव फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 से लागू होंगे. यानी, जब आप 2026 में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो इन बदलावों के मुताबिक रिटर्न फाइल कर पाएंगे.

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ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स बचाने के लिए विकल्प? 

अगर आप अभी भी पुराने टैक्स सिस्टम का फायदा उठाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2025 तक इन्वेस्ट करके, उस पर कटौती यानी डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं. लेकिन याद रहे अगर आप न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुनते हैं तो आपको इन कटौतियों का फायदा नहीं मिलेगा.

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ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत पॉपुलर और बेस्ट इन्वेस्टमेंट,टैक्स-सेविंग ऑप्शन इस प्रकार हैं:

  • सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
  • ELSS (Equity Linked Savings Scheme), जो शेयर मार्केट से जुड़ा टैक्स सेविंग फंड है.
  • सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana -SSY) - बेटियों के लिए एक अच्छी निवेश योजना है. जिसमें निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं.
  • पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) , यह सेफ और टैक्स-फ्री रिटर्न देता है.
  • राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate - NSC) - जिसमें गारंटीड रिटर्न  मिलता है.
  • सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme -SCSS), यह सीनियर सिटीजन को बेहतर ब्याज दरें ऑफर करती है.
  • जीवन बीमा (Life Insurance) - इसके जरिए खुद को सुरक्षित करने के साथ-साथ टैक्स भी बचा सकते हैं.
  • 5 साल का पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट
  • 5 साल का टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट
  • सेक्शन 80D: सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर कटौती का फायदा उठा सकते है.हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की छूट उपलब्ध है. 
  • अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए यह सीमा 50,000 रुपये है. दिव्यांग आश्रितों के इलाज से संबंधित खर्चों पर भी कुछ कटौती उपलब्ध है.
  • NPS में निवेश के जरिए पाएं अतिरिक्त छूट: अगर आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System - NPS) में निवेश करते हैं, तो आप सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती (Additional Deduction) का फायदा उठा सकते हैं. यानी  80C के तहत 1.5 लाख रुपये और 80CCD(1B) के तहत की 50,000 रुपये, इस तरह कुल 2 लाख तक के निवेश पर टैक्स बचा सकते हैं.

इसके अलावा, यदि आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई अन्य कैपिटल एसेट बेचा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए रीइन्वेस्टमेंट (reinvestment)  का ऑप्शन भी अवेलेबल है.

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