सितंबर का महीना आपके लिए सिर्फ त्योहारी सीजन ही नहीं बल्कि पैसों से जुड़े कई अहम काम पूरे करने का भी समय है.इस महीने आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से लेकर जीएसटी दरों में बदलाव, एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का मौका, जनधन खातों का री-KYC और खास एफडी स्कीम जैसी डेडलाइन पर ध्यान देना होगा. अगर आपने समय पर ये काम नहीं किए तो बाद में आपको आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
इसलिए जरूरी है कि आप अभी से इन डेडलाइन और बदलावों पर ध्यान दें और तय समय सीमा में इन्हें निपटा लें. जान लीजिए कि इस सितंबर में कौन-कौन से जरूरी काम पूरे करने हैं.यहां हम आपको ऐसे 5 जरूरी काम के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें इस महीने आपको पूरा कर लेना चाहिए.
1. Income Tax रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख
अगर आप इंडिविजुअल टैक्सपेयर या HUF हैं और आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (ITR Filing Deadline) 15 सितंबर 2025 तक है. पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है.
2. GST रेट्स में बड़ा बदलाव
जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting) आज यानी 3 सितंबर से शुरू होकर 4 सितंबर तक दिल्ली में चलेगी. इसमें केंद्र सरकार ने दो स्लैब यानी 5% और 18% का सुझाव दिया है. सरकार रेट स्ट्रक्चर में बदलाव की योजना बना रही है, जिसमें मौजूदा 4-रेट स्ट्रक्चर को 2-रेट स्ट्रक्चर से बदला जाएगा. सरकार मौजूदा 4 टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ 2 स्लैब (5% और 18%) करना चाहती है. इसके अलावा कुछ चीजों जैसे लक्जरी कार, एसयूवी और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% की स्पेशल टैक्स दर लगाई जा सकती है. माना जा रहा है कि 22 सितंबर तक नए GST रेट्स का ऐलान कर दिया जाएगा और यह नवरात्रि से लागू हो सकते हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ऐलान करते हुए कहा था कि सरकार "नेक्स्ट जेनरेशन" जीएसटी सुधार (GST Reforms) लेकर आएगी, जिससे आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा.
3. NPS से UPS में स्विच करने की डेडलाइन
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास 30 सितंबर 2025 तक का समय है कि वे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच कर सकें. सरकार ने साफ किया है कि अब कर्मचारियों को सिर्फ एक बार का मौका मिलेगा कि वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) से बाहर निकलकर नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में शिफ्ट हो सकें. ये सुविधा सिर्फ एक बार और एक तरफा होगी.
यानी अगर किसी कर्मचारी ने UPS से NPS में स्विच कर लिया, तो वह वापस UPS में नहीं जा पाएगा. ये ऑप्शन केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने पहले से UPS का ऑप्शन चुना है.
4. जनधन अकाउंट की री-केवाईसी
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बीते महीने बताया था कि कई जनधन खाते 10 साल पूरे कर चुके हैं और अब उन्हें दोबारा KYC (Know Your Customer) अपडेट करना जरूरी है. इसके लिए 30 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया है. बैंकों ने पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर री-KYC की सुविधा शुरू कर दी है.
Re-KYC का मतलब है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में पहले दिए गए पर्सनल और एड्रेस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपडेट (Jan Dhan account update) करवाने होंगे. इसका मकसद है कि बैंक आपके बारे में सही और नया डेटा रखे ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे और आगे कोई दिक्कत न हो.
5. स्पेशल एफडी स्कीम की आखिरी तारीख
इंडियन बैंक और आईडीबीआई बैंक जैसी कई बैंक इस समय खास एफडी स्कीम चला रहे हैं. इंडियन बैंक की 444 दिन और 555 दिन की एफडी और आईडीबीआई बैंक की 444, 555 और 700 दिन की एफडी में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है. इन एफडी पर आपको बेहतर ब्याज दर मिल रही है.
ऐसे में सितंबर 2025 आपके लिए बहुत अहम है. अगर आप समय रहते ये काम पूरी कर लेंगे तो बाद में किसी तरह की परेशानी से बच सकते हैं.