निजी इक्विटी कोषों को म्युचुअल फंड का प्रायोजक बनने की अनुमति देने पर सेबी कर रहा विचार

यह प्रस्ताव बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी और निजी इक्विटी फंड क्रिसकैपिटल के गठजोड़ द्वारा आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के अधिग्रहण के मद्देनजर आया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में निजी इक्विटी (पीई) कोषों को म्यूचुअल फंड घरानों को प्रायोजित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव जारी किया. पीई फंड रणनीतिक मार्गदर्शन और योग्य प्रतिभा को लाकर उद्योग की वृद्धि में योगदान कर सकते हैं. यह प्रस्ताव बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी और निजी इक्विटी फंड क्रिसकैपिटल के गठजोड़ द्वारा आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के अधिग्रहण के मद्देनजर आया है.

एक परामर्श पत्र में सेबी द्वारा गठित कार्य समूह ने निजी इक्विटी फंडों को म्यूचुअल फंड घरानों को प्रायोजित करने की अनुमति देने के लिए पात्रता मानदंड सुझाए हैं. कार्य समूह ने इन मानदंडों को आगे और मजबूत बनाने का सुझाव भी दिया है, ताकि सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाली संस्थाएं ही योग्य पाई जाएं.

इस समय अगर किसी संस्था की म्युचुअल फंड में 40 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी है, तो उसे प्रायोजक माना जाता है.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रस्तावों पर जनता से 29 जनवरी तक राय मांगी है.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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