Fastag का सालाना पास से लेकर ATM से निकासी तक, 1 अप्रैल से होंगे ये 3 बड़े बदलाव, कई नियम भी होंगे चेंज

1st April Rule Changes: 1 अप्रैल, 2026 से बहुत कुछ बदलने वाला है. इसके साथ ही कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं. नियमों में बदलाव का उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना है, तो कुछ वित्तीय परिवर्तनों के कारण आम आदमी पर आर्थिक बोझ भी बढ़ सकता है.

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1st April Rule Changes: एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2026-27 शुरू होने जा रहा है. इसके साथ ही कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं. नियमों में बदलाव का उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना है, तो कुछ वित्तीय परिवर्तनों के कारण आम आदमी पर आर्थिक बोझ भी बढ़ सकता है. 1 अप्रैल, 2026 से फास्टैग (FASTag) सालाना पास से लेकर ATM से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव भी होने वाला है. कुल मिलाकर कहा जाए तो एक अप्रैल हर किसी के लिए नई चुनौती और नया अनुभव लेकर आने वाला है. चलिए आपको ऐसे कुछ खास बदलाव बताते हैं, जो 1 अप्रैल से होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पड़ने के साथ ही कुछ राहत भी देंगे.

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FASTag सालाना पास हुआ महंगा (Fastag Annual Pass Price Hike)

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 1 अप्रैल, 2026 से सालाना फास्टैग पास की कीमत बढ़ा दी है. अब सालाना पास के लिए 3,000 रुपये की जगह 3,075 रुपये देने होंगे. यह पास निजी वाहनों के लिए है, जो एक साल या 200 ट्रिप्स (जो पहले हो) तक के लिए मान्य होता है. इसका असर 50 लाख से ज्यादा यूजर्स पर पड़ सकता है.

ATM से कैश निकालने के नियम में बदलाव

कई बैंकों ने 1 अप्रैल से ATM से कैश निकालने की प्रक्रिया में बदलाव किया है. HDFC बैंक के अनुसार, अब UPI के जरिए ATM से की गई कैश निकासी भी आपकी मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिनी जाएगी. फ्री लिमिट खत्म होने पर चार्ज देना पड़ेगा. अगर, आप 5 ट्रांजैक्शन से ज्यादा बार पैसे निकालते हैं, तो प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये + टैक्स देना होगा.

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भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल रिफंड के बदले नियम

रेल मंत्रालय ने कन्फर्म टिकट के कैंसिलेशन और रिफंड के नियम में भी बदलाव किया है. इसके तहत अब आने वाले समय में अगर निर्धारित समय के भीतर टिकट रद्द नहीं किया गया, तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. नए नियम के तहत अब कैंसिलेशन समय के अनुसार रिफंड मिलेगा. ट्रेन से 72 घंटे पहले कैंसिल पर सिर्फ न्यूनतम चार्ज कटेगा. 72 घंटे से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 25% किराया कटेगा. 24 घंटे से 8 घंटे के बीच कैंसिल करेंगे तो सिर्फ 50% किराया कटेगा और ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल की तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

आधार सत्यापन से बनेगा पैन

1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके बाद सिर्फ आधार नंबर (Aadhaar Number) के जरिए पैन कार्ड बनवाना मुश्किल हो जाएगा. अब तक आधार ओटीपी के जरिए तत्काल ई-पैन की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन नए नियमों के तहत अब आधार के साथ अन्य दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी.

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