ATM में कैश न होना (ATM Cash-outs) एक बड़ा सिरदर्द है. आपने भी कभी न कभी एटीएम में पैसे न होने के चलते कैश क्रंच झेला होगा. अकसर होता है कि हम किसी एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं और कैश ही नहीं होता, फिर घूमते रहो इधर-उधर. लेकिन रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने लोगों की इस असुविधा को दूर करने के लिए बैंकों के ऊपर सख्ती करने का फैसला किया है. अब अगर किसी एटीएम में एक निश्चित अवधि से ज्यादा वक्त के लिए कैश नहीं रहा, तो इसके लिए उस एटीएम के संबंधित बैंक पर तगड़ा जुर्माना लगेगा. आरबीआई ने मंगलवार यानी 10 अगस्त, 2021 को ही एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें इस नए नियम को लागू करने के आदेश दिए गए हैं. (आप वो सर्कुलर यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं.)
आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके एटीएम में हमेशा कैश की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो. जब भी एटीएम में कैश खत्म हो उसे तुरंत वापस फुल कर दिया जाए. महीने में अगर 10 घंटे से ज्यादा कोई एटीएम कैश से खाली रहा है, तो उस बैंक पर जुर्माना लगेगा. यानी कि अगर एक महीने में किसी बैंक के किसी एटीएम में कैश खत्म हो जाने के 10 घंटे से ज्यादा अवधि के बाद तक कैश की सप्लाई नहीं की गई है, तो उस बैंक पर आरबीआई 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा. एक और बड़ी बात, 10,000 का जुर्माना प्रति एटीएम लगेगा.
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आरबीआई ने क्या कहा हैकेंद्रीय बैंक ने अपना यह नया नियम 'Scheme of Penalty for non-replenishment of ATMs' के तहत जारी किया है. बैंक ने कहा कि वो सिस्टम में कैश जारी करता है, और बैंक उसेअपने ब्रांच और एटीएम के जरिए जनता तक पहुंचाते हैं. लेकिन एटीएम में कैश खत्म हो जाने के डाउनटाइम का रिव्यू किया गया, तो पाया गया कि कैश-आउट से एटीएम में कैश अवेलेबल नहीं रहता है और इससे जनता को फालतू की दिक्कत होती है.
बैंक ने आगे कहा, 'इसलिए यह फैसला लिया गया है कि बैंक/व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर कैश की उपलब्धता को मॉनिटर करने के लिए अपने सिस्टम को और मजबूत करेंगे और कैश-आउट की स्थिति से बचने के लिए सजगता के साथ कैश की समय पर सप्लाई करेंगे. इस संबंध में नियमों का पालन न करने पर उनपर वित्तीय जुर्माना लगेगा.'
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कब से लागू होगा नया नियम
आरबीआई ने अपने सर्कुलर में बताया है कि यह नया नियम 1 अक्टूबर, 2021 से लागू हो जाएगा. इसके बाद से बैंकों को इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा.