Driving License Rules : क्या अब प्राइवेट कंपनियां भी जारी करेंगी DL? पढ़ें क्या है सरकार का नया आदेश

Driving License Rules : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माता संघों समेत गैर लाभकारी संगठनों और निजी कंपनियों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चलाने और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी है.

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Driving License को लेकर परिवहन मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा-निर्देश. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

अगर सबकुछ परिवहन मंत्रालय (Transport Ministry) के हिसाब से गया तो देश में जल्द ही निजी कंपनियां और वाहन निर्माता ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) जारी कर सकेंगे. मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देशों के तहत ऐसी कंपनियों को यह अनुमति दे दी है. अगर विस्तार में बताएं तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माता संघों समेत गैर लाभकारी संगठनों और निजी कंपनियों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चलाने और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी है.

मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस नयी सुविधा के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी. मंत्रालय ने दो अगस्त, 2021 को जारी बयान में कहा, ‘वैध संस्थाएं जैसे कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, निजी प्रतिष्ठान/ऑटोमोबाइल एसोसिएशन/वाहन निर्माता संघ/स्वायत्त निकाय/निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे.'

इसके अलावा बयान में कहा गया कि वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियम, 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक अवसंरचना/सुविधाएं होनी चाहिए. आवेदनकर्ता को साथ ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रबंधन करने को लेकर अपनी वित्तीय क्षमता दिखानी होगी.

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दिशा-निर्देशों के मुताबिक़ राज्य सरकारों को भी मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों और मान्यता प्रदान करने के तंत्र के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करना होगा. मंत्रालय ने कहा कि मनोनीति प्राधिकरण डीटीसी की मान्यता के लिये मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया आवेदन जमा होने के 60 दिन के भीतर पूरी करेंगे.

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बता दें कि पिछले कुछ वक्त में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नियम आसान किए गए हैं. जून में ही परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक नए नियम की घोषणा की थी. जुलाई से लागू हो चुके नियम के तहत लोग सरकार से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर्स में जा कर ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसका उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा. इसी सर्टिफिकेट के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों में कड़ी और मजबूत ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए इन सेंटरों से मिले सर्टिफिकेट के आधार पर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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