पैन कार्ड (Pan card) को आधार कार्ड (aadhar card) से लिंक करने की अंतिम तारीख आई पास, दिक्कतों से बचने के लिए जल्द कर लें ये काम

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक ट्वीट कर इस बारे में लोगों से आग्रह किया है. 30 तारीख तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 1000  रुपये का शुल्क देना  होगा.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 जून 2023 है.
नई दिल्ली:

PAN-Aadhaar linking last date 30 June 2023 : केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विभाग सीबीडीटी (CBDT) ने पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक (Pan card Aadhaar Card link) करने की अंतिम तारीख 30 जून नजदीक आ रही है. अब तारीख के करीब आने पर सीबीडीटी ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द यह काम कर लें. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक ट्वीट कर इस बारे में लोगों से आग्रह किया है. 30 तारीख तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 1000  रुपये का शुल्क देना  होगा.

विभाग की ओर से चेतावनी भी दी गई है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. पेंडिंग रीफंड की कार्यवाही रोक दी जाएगी. ज्यादा दर से टीडीएस काटा जाएगा. साथ ही टीसीएस की दर भी ज्यादा होगी.

Advertisement

इस जानकारी के साथ विभाग ने कहा है कि किसी भी आदमी के पास एक से ज्यादा पैनकार्ड नहीं होगा. एक से ज्यादा पैन होने पर 10000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी. 

Advertisement

यह भी पढ़ें - पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhar Card) से नहीं जोड़ा, तो नहीं कर पाएंगे ये जरूरी 22 काम

Advertisement

बता दें कि पैन कार्ड के जरिए सभी लोग आयकर से जुड़ा सारा काम करते हैं. इसी के साथ जहां कहीं भी ज्यादा पैसों का लेन-देन होता है वहां भी पैन कार्ड की अनिवार्यता है. 2023 से सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए. इस दौरान आयकर विभाग ने भी पैन कार्ड को आधार से जल्द से जल्द जोड़ लेने की सलाह दी है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत न हो.

Advertisement

यह भी पढ़ें - Pan Aadhar link easy way: पैन को आधार से जोड़ने के 2 आसान तरीके जल्दी से समझिए

1. आधार और पैन को लिंक करने की जरूरत किसे है?
आयकर अधिनियम की धारा 139एए यह बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, निर्धारित प्रारूप में अपनी आधार संख्या की सूचना देगा. दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित तिथि (वर्तमान में 31.03.2022 बिना शुल्क भुगतान और 31.03.2023 निर्धारित शुल्क भुगतान के साथ) से पहले अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा. अधिक जानकारी के लिए सीबीडीटी परिपत्र संख्या 7/2022 दिनांक 30.03.2022 देखें.


2. आधार-पैन लिंकिंग किसके लिए अनिवार्य नहीं है?

  • असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहते हैं;
  • आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी;
  • पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु; नहीं तो
  • भारत का नागरिक नहीं है.
     
Featured Video Of The Day
Lucknow Geyser Blast: लखनऊ में घर के अंदर फटा गीजर, Washing Machine समेत कई सामान भी जलकर खाक