PAN-Aadhaar Link: आखिरी मौका! 31 दिसंबर के बाद 'बेकार' हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम, फटाफट ऐसे करें लिंक

PAN–Aadhaar Linking Deadline, December 31:पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. अगर आप इस डेडलाइन को मिस करते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा. जानें किन लोगों के लिए लिंकिंग अनिवार्य है और लिंक न करने पर आपकी जेब और बैंकिंग पर क्या असर पड़ेगा.

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PAN–Aadhaar Linking Last Date: इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका पैन -आधार से लिंक है या नहीं.
नई दिल्ली:

PAN-Aadhaar Link Status: साल खत्म होने में अब बहुत कम समय बचा है और इसी के साथ टैक्स से जुड़ा एक बड़ा काम भी डेडलाइन पर पहुंच गया है. अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. 31 दिसंबर के बाद न सिर्फ आपका इनकम टैक्स रिफंड रुक सकता है, बल्कि बैंक अकाउंट खोलने से लेकर म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश तक कई काम अटक सकते हैं. सरकार ने साफ कर दिया है कि यह आखिरी मौका है और इसके बाद राहत की उम्मीद नहीं है.

PAN और Aadhaar को लिंक करना क्यों जरूरी है?

सरकार ने पैन और आधार लिंकिंग (PAN Aadhaar linking) इसलिए जरूरी किया है ताकि एक ही व्यक्ति के नाम पर कई पैन कार्ड न हों और टैक्स सिस्टम साफ और आसान बना रहे. पिछले कुछ सालों में लोगों की दिक्कतों को देखते हुए तारीख कई बार बढ़ाई गई थी. साल 2025 में भी कुछ खास लोगों को राहत दी गई, खासकर उन्हें जिनका पैन आधार एनरोलमेंट आईडी से पहले बना था. लेकिन अब 31 दिसंबर के बाद कोई छूट नहीं मिलने वाली है.

किन लोगों के लिए PAN-Aadhaar लिंक करना जरूरी?

ज्यादातर भारतीय नागरिकों के लिए पैन और आधार को लिंक (Pan Card Aadhar Card Link) करना जरूरी है. नौकरी करने वाले लोग, खुद का काम करने वाले, बिजनेस करने वाले, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले और इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले सभी लोगों को यह काम करना होगा. कुछ खास कैटेगरी जैसे एनआरआई या कुछ तय उम्र के लोग इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन आम टैक्सपेयर्स के लिए यह नियम जरूरी है.

31 दिसंबर तक Pan Aadhaar link नहीं किया तो क्या होगा?

  1. अगर आपने तय तारीख तक पैन को आधार से लिंक (PAN Card Aadhaar Link) नहीं किया, तो 1 जनवरी से आपका पैन इनएक्टिव माना जाएगा. पैन नंबर बंद नहीं होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल लगभग बेकार हो जाएगा. 
  2. आप सही से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और अगर रिफंड बनता है तो वह अटक सकता है.
  3. कई मामलों में ब्याज, डिविडेंड या दूसरी इनकम पर ज्यादा टैक्स भी कट सकता है.
  4. इनएक्टिव पैन की वजह से नया बैंक अकाउंट खोलना, केवाईसी पूरा करना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना, शेयर खरीदना या बेचना और लोन के लिए अप्लाई करना भी मुश्किल हो सकता है. 
  5. सीनियर सिटीजन जो ब्याज पर टैक्स से बचने के लिए फॉर्म 15G या 15H देते हैं, उनका फायदा भी बंद हो सकता है.

PAN-Aadhaar लिंक करने पर कितना चार्ज लगेगा

अभी पैन और आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का शुल्क देना जरूरी है. यह रकम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करनी होती है. रकम भले ही ज्यादा न लगे, लेकिन पैन इनएक्टिव होने से जो परेशानी होगी, वह कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है.

PAN-Aadhaar लिंक कैसे करें?

  • पैन और आधार को लिंक करना पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है. 
  • आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, 
  • वहां क्विक लिंक में Link Aadhaar का ऑप्शन मिलेगा. 
  • पैन नंबर और आधार नंबर डालकर ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होता है. 
  • अगर नाम या जन्म तारीख में थोड़ा भी फर्क है, तो पहले उसे ठीक करना जरूरी होगा.

PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार लिंक स्टेट्स चेक करने का सबसे आसान तरीका, ऑनलाइन सिर्फ 1 मिनट में हो जाएगा काम

Aadhaar-PAN लिंक है या नहीं, स्टेटस कैसे चेक करें? 

इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर Link Aadhaar पर पैन और आधार नंबर डालकर आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका पैन पहले से लिंक है, लिंक नहीं है या प्रोसेस में है. बहुत से लोग आखिरी समय में छोटी गलती की वजह से फंस जाते हैं, इसलिए अभी चेक करना ज्यादा सही है.

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इनएक्टिव PAN दोबारा चालू कराने का झंझट

अगर आपका पैन इनएक्टिव हो गया, तो उसे दोबारा चालू कराने के लिए भी 1000 रुपये का चार्ज देना होगा और वेरिफिकेशन में समय लग सकता है. जब तक पैन एक्टिव नहीं होगा, तब तक रिफंड, निवेश और टैक्स से जुड़े काम अटके रह सकते हैं.

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 31 दिसंबर की डेडलाइन पास है अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो बेहतर है कि आज ही इसे पूरा कर लें और नए साल में बिना किसी टेंशन के अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जारी रखें.

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