सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नियमित वाहन पंजीकरणों को भारत श्रृंखला (बीएच Bharat series BH) के नंबरों में बदलने की अनुमति दे दी है. यह कदम बीएच श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के दायरे को व्यापक बनाने के उपायों के तहत उठाया गया है. अभी तक केवल नए वाहन ही बीएच श्रृंखला के निशान या चिह्न का विकल्प चुन सकते थे. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न नियमों के क्रियान्वयन के दौरान बीएच श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रतिवेदन मिले हैं.
बयान में कहा गया है, ‘‘जिन वाहनों पर अभी सामान्य पंजीकरण चिह्न मौजूद है, उनको बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न में बदला जा सकता है. इसके लिए जरूरी कर का भुगतान करना होगा.''
मंत्रालय ने नागरिकों की सुगमता के लिए नियम 48 में संशोधन का भी प्रस्ताव किया है. इससे बीएच श्रृंखला के लिए आवेदन निवास या कार्यस्थल पर जमा करने की सुविधा मिलेगी.
इसमें यह भी कहा गया है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले कार्य-प्रमाणन को और मजबूत किया गया है, जिससे इनका दुरुपयोग रुक सकेगा.
राज्यों के बीच व्यक्तिगत वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण के लिए सड़क मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर में नए वाहनों के लिए नए पंजीकरण चिह्न भारत श्रृंखला की शुरुआत की थी.
इस बारे में सरकार ने एक नई वाहन पंजीकरण व्यवस्था की घोषणा की थी. इससे वाहन मालिकों को एक राज्य/संघ शासित प्रदेश से दूसरे में स्थानांतिरत होने पर पुन:पंजीकरण प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी.