Traffic Rules 2024: गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर लिखवाया कुछ ऐसा तो कट सकता है चालान, जानें नियम

Traffic Violation & Fines in India 2024: यातायात नियम और मोटर वाहन कानून के मुताबिक, अगर आपने अपनी कार, बाइक या किसी भी गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर कुछ भी ऐसा-वैसा लिखवाया तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है.

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नई दिल्ली:

New Traffic Rules & Challans in India 2024: सड़क पर आते-जाते हमारी नजरों के सामने रोजाना ऐसी कई चीजें गुजरती हैं, जिन्हें हम बिना किसी वजह के याद रख लेते हैं. इनमें से आसपास चलती गाड़ियों पर लिखे कोटेशन, शायरी, नारे, जाति, सरनेम, अपने पद और संगठन का नाम वगैरह सबसे पहले नजर में आने वाली चीजों में से एक है. इन दिनों सड़क पर चलती गाड़ियों के बीच यह फैशन ट्रेंड में है. हालांकि, मोटर वाहन अधिनियम और ट्रैफिक रूल्स (Traffic Rules) के हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है.

नेम प्लेट के साथ खिलवाड़ करना आपकी जेब पर पड़ेगा भारी

तरह-तरह की गाड़ियां और उसके फैंसी नंबर प्लेट्स को लेकर कई मनमौजी और शौकीन लोग तो लाखों रुपए तक खर्च कर देते हैं. बाद में इसके चक्कर में बीच सड़क पर सरेआम दिक्कत में फंसने पर नियम पता नहीं होने का हवाला देकर माफी की उम्मीद करते हैं. हालांकि, ऐसा हो नहीं पाता. इसलिए, गाड़ी का नंबर दिखाने की बजाय किसी और तरह की नजर आने वाली नेम प्लेट लगाने से परहेज करना चाहिए. वरना यह आपकी जेब और इज्जत दोनों पर भारी पड़ सकता है.

वाहनों पर अनुचित शब्द या वाक्य लिखने को लेकर नियम सख्त

यातायात नियम और मोटर वाहन कानून के मुताबिक, अगर आपने अपनी कार, बाइक या किसी भी गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर कुछ भी ऐसा-वैसा लिखवाया तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है. उत्तर प्रदेश में ट्रकों समेत कई गाड़ियों पर लिखी शायरियों, कोट्स, जाति के नाम और नारेबाजी को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में बड़ी कार्रवाई की है. 

आइए, जानते हैं कि वाहनों पर अनुचित या गैर-जरूरी शब्द या वाक्य लिखने को लेकर नियम और कानून क्या कहते हैं.

क्या है नियम, कितना है जुर्माना?

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के मुताबिक, पर्सनल या कमर्शियल वाहनों पर आपत्तिजनक या अनुचित शब्द और वाक्य लिखना नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन है. ऐसा करने वाले वाहन चालक और मालिक का ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) काटा जा सकता है.

इस अधिनियम के तहत वाहनों पर जाति या धर्म से जुड़े शब्द या नारे लिखना, स्टिकर चिपकाना या तस्वीर लगाना भी गैरकानूनी है. ऐसा करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.

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इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में साल 2023 में जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को रोकने के लिए जोड़े गए नियमों के तहत वाहनों की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ा कोई शब्द या वाक्य लिखने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. 

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