New PPF Rules 2024: सरकार ने PPF अकाउंट से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए क्या हैं नए नियम

New PPF Rules from October 1, 2024: सरकार ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं. ये बदलाव आपके निवेश पर सीधा असर डाल सकते हैं. जानिए क्या हैं ये नए नियम और आपको क्या करना चाहिए.

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नई दिल्ली:

New PPF rules 2024: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) निवेश का एक अच्छा साधन है और निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर भी है. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके पीछे सरकारी गारंटी है, जिससे यह निवेश रिस्क फ्री (Risk-free investment) हो जाता है और इस पर सुनिश्चित रिटर्न (Assured Returns)  मिलता है. अगर आप भी PPF में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी है. आपको बता दें कि PPF अकाउंट को लेकर कुछ नियमों में बदलाव (PPF New Rules) किए गए हैं. 

1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे नए नियम

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने PPF अकाउंट (PPF Account) से जुड़े 3 नियमों में बदलाव किए हैं. इस बारे में 21 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया गया था, ये नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे. विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, नाबालिगों के नाम पर खोले गए PPF अकाउंट, एक से अधिक PPF अकाउंट और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम(National Small Savings Scheme -NSS) के तहत NRI के लिए खोले गए PPF अकाउंट को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. 

पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से जुड़े तीन नियमों में बदलाव किया गया है. चलिए जानते हैं कि इन बदलावों के बारे में...

नाबालिग के PPF अकाउंट (PPF Account for Minors)

सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिग के नाम पर खोले गए PPF अकाउंट  के मामले में उसके 18 साल का होने तक ऐसे अकाउंट के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA) के बराबर ब्याज का भुगतान किया जाएगा. इसके बाद उसे PPF अकाउंट पर लागू ब्याज दर (PPF Interest Rate) का भुगतान किया जाएगा.

ऐसे अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड उस तारीख से कैलकुलेट किया जाएगा जिस दिन नाबालिग 18 साल का हो जाता है, यानी जिस तारीख से व्यक्ति PPF अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल हो जाता है.

एक से ज्यादा PPF अकाउंट के लिए नियम (Multiple PPF Accounts)

एक से ज्यादा PPF अकाउंट रखने पर प्राइमरी अकाउंट पर मौजूदा दर से ब्याज मिलेगा. इसकी शर्त यह है कि इसमें जमा राशि हर साल के लिए लागू अधिकतम सीमा के अंदर हो. सेकेंडरी अकाउंट में पड़ा पैसा प्राइमरी अकाउंट में मिला दिया जाएगा. लेकिन शर्त ये है कि प्राइमरी अकाउंट हर साल अनुमानित निवेश सीमा के दायरे में रहे. इसके बाद, प्राइमरी अकाउंट पर मौजूदा योजना दर के मुताबिक इंटरेस्ट मिलता रहेगा. 

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यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट को छोड़कर, अन्य सभी अकाउंट पर उनके खुलने के दिन से कोई ब्याज नहीं मिलेगा. यानी उन अकाउंट में जमा रकम को शून्य फीसदी ब्याज पर वापस कर दिया जाएगा.

NRI के लिए PPF अकाउंट के नियम (PPF Account for NRI)

NRI PPF अकाउंट पर भी 30 सितंबर तक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज (Interest) दिया जाएगा. इसके बाद उन अकाउंट पर कोई ब्याज (Interest) नहीं मिलेगा. ये नियम सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (PPF) 1968 के तहत खोले गए उन एक्टिव NRI PPF अकाउंट पर लागू होगा जहां फॉर्म H में अकाउंट होल्डर की निवास स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं पूछा गया है. 

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