Income Tax: नई कर व्यवस्था 5-7 लाख इनकम वाले लोगों के लिए अधिक फायदेमंद: वित्त सचिव

New Income Tax Slabs 2023: नई कर व्यवस्था के तहत एंट्री लेवल की टैक्सेबल इनकम को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है.

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नई दिल्ली:

वित्त सचिव (Finance Secretary) टीवी सोमनाथन (TV Somanathan) ने कहा कि नई कर व्यवस्था (New Income Tax regime)  शीर्ष और निचले आय वर्ग के लिए अधिक फायदेमंद है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने बजट 2023 के दौरान इनकम टैक्स स्लैब (Budget 2023 Income Tax Slabs) में बदलाव की घोषणा की. उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत एंट्री लेवल की टैक्सेबल इनकम को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है. इसका मतलब है कि 3 लाख रुपये तक आय वाले सभी लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा. इसके साथ ही अब 7 लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा.  हालांकि, यह लाभ केवल न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को मिलेगा.

BQ PRIME की रिपोर्ट के अनुसार, टीवी सोमनाथन ने बताया कि यह कहना मुश्किल है कि वास्तव में कौन से आय वर्ग के लोग इस नई कर व्यवस्था से जुड़ेंगे. लेकिन मेरा ये मानना है कि जिनकी आय 5-7 लाख रुपये (प्रति वर्ष) की सीमा में है वो बड़ी संख्या में इसमें स्थानांतरित हो जाएंगें.

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