Income Tax Refund Delay : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए हुए कई हफ्ते या महीने बीत चुके हैं, लेकिन अगर अब तक आपके अकाउंट में रिफंड नहीं आया है, तो परेशान न हों. दरअसल, सरकार ऐसे मामलों में ब्याज भी देती है अगर आपका ITR समय पर फाइल हुआ है और देरी टैक्स विभाग की तरफ से है, तो रिफंड के साथ ब्याज मिलना आपका हक है.
कब मिलता है ब्याज?
अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का ITR 16 सितंबर तक यानी तय समय सीमा के भीतर फाइल किया था, तो सरकार आपके रिफंड पर 1 अप्रैल से ब्याज (Interest on Income Tax Refund) देना शुरू करती है. यह ब्याज तब तक गिना जाता है जब तक पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच जाता. मतलब, जितनी देर विभाग ने प्रोसेस में लगाई, उस अवधि के लिए ब्याज मिलना तय है.
लेकिन अगर आपने ITR डेडलाइन के बाद फाइल किया है, तो ब्याज की गिनती 1 अप्रैल से नहीं, बल्कि जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया, उस दिन से शुरू होती है. यानी देरी से रिटर्न भरने वालों को ब्याज में थोड़ा नुकसान हो सकता है.
रिफंड आने में देरी पर कितना मिलेगा ब्याज?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 244A के तहत सरकार को रिफंड पर ब्याज देना होता है. यह ब्याज 0.5% प्रति माह या महीने के हिस्से के हिसाब से तय किया जाता है. ब्याज की कैलकुलेशन रिफंड की पूरी राशि पर होती है, जिसमें TDS, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स जैसी रकम भी शामिल होती है.
कब नहीं मिलता ब्याज?
अगर इनकम टैक्स रिफंड में देरी आपकी गलती से हुई है, जैसे बैंक डिटेल गलत डालना, डॉक्यूमेंट अधूरे रहना या वेरिफिकेशन पेंडिंग रहना, तो उस स्थिति में ब्याज नहीं दिया जाता. लेकिन अगर देरी विभाग की ओर से हुई है, तो ब्याज मिलना तय है.
कैसे चेक करें ITR Refund Status
अगर अब तक रिफंड नहीं आया है, तो आप मिनटों में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा कहां अटका है. इसके लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें...
- ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
- PAN और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
- e-File > Income Tax Returns > View Filed Returns पर क्लिक करें.
- जिस Assessment Year में आपने रिफंड क्लेम किया था, उसे चुनें.
- अब "View Details" या "View Refund Status" पर क्लिक करें.
यहां आपको पता चलेगा कि रिफंड किस स्टेज तक पहुंचा है. अगर रिफंड फेल हुआ है, तो पोर्टल पर “Refund Reissue” का ऑप्शन मिलेगा . वहां क्लिक करके दोबारा रिफंड जारी करा सकते हैं.
अगर रिफंड फिर भी नहीं आया तो करें ये काम
अगर तय समय के बाद भी रिफंड नहीं आया, तो कुछ आसान कदम उठा सकते हैं
- e-Filing पोर्टल पर “e-Nivaran/Grievance” सेक्शन में शिकायत दर्ज करें.
- अगर बैंक डिटेल गलत थी, तो उसे वैलिडेट करके “Refund Reissue Request” लगाएं.
- जरूरत पड़ने पर Assessing Officer (AO) या CPC (Central Processing Centre) से संपर्क करें.
- ईमेल या पोर्टल पर आने वाले Intimation Notices को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार वहीं से देरी का कारण पता चलता है.
इन बातों का रखें ध्यान
अगर आपने ITR समय पर और सही तरीके से फाइल किया है, तो सेक्शन 244A के तहत सरकार की देरी पर ब्याज मिलना तय है. लेकिन अगर गलती आपकी है, तो ब्याज का फायदा नहीं मिलेगा.तो अगर आपका रिफंड अब तक नहीं आया है, तो इंतजार करने के बजाय अपना स्टेटस चेक करें. क्योंकि हो सकता है कि सरकार न सिर्फ आपका रिफंड दे, बल्कि उस पर ब्याज भी चुकाए.














