इस साल जॉब स्विच कर रहे हैं तो Income Tax से जुड़ी इन 5 बातों का रखें ध्यान, वरना हो सकती है दिक्कत

नौकरी बदलते समय टैक्स से जुड़ी कुछ अहम बातें जानना जरूरी है. फॉर्म 16, डिडक्शन क्लेम, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के टैक्सेशन, और फॉर्म 26AS की जांच करना जरूरी है. इन सभी बारीकियों का ध्यान रखकर आप बिना किसी परेशानी के अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) सही तरीके से फाइल कर सकते हैं.

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ITR Filing 2025: अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक से ज्यादा कंपनी में काम करते हैं, तो आपको हर कंपनी से फॉर्म 16 लेना जरूरी है.
नई दिल्ली:

आज के समय में करियर ग्रोथ और ज्यादा सैलरी पाने के लिए लोग नौकरी बदलना आम बात हो गई है. एक ही फाइनेंशियल ईयर में नौकरी बदलने से जहां नए मौके मिलते हैं, वहीं इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी हो जाता है. अगर आप इस साल नौकरी बदल रहे हैं या बदलने का सोच रहे हैं, तो टैक्स से जुड़ी इन 5 जरूरी बातों को जरूर समझ लें ताकि बाद में कोई झंझट न हो.

1. हर एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेना न भूलें

अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक से ज्यादा कंपनी में काम करते हैं, तो आपको हर कंपनी से फॉर्म 16 लेना जरूरी है. फॉर्म 16 में आपकी सैलरी, टैक्स डिडक्शन और अन्य डिटेल्स दी होती हैं जो ITR फाइल करते समय काम आती हैं. फॉर्म 16 के पार्ट A में सोर्स पर कटे टैक्स की जानकारी होती है और पार्ट B में पूरी सैलरी ब्रेकअप.

2. एक ही डिडक्शन को दो बार क्लेम करने से बचें

नौकरी बदलते समय कई लोग गलती से एक ही इन्वेस्टमेंट जैसे EPF, PPF या मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन दो बार क्लेम कर देते हैं. इससे टैक्स फाइलिंग में दिक्कत आ सकती है. इसलिए सारे डिडक्शन को एक बार ही सही तरीके से जोड़ें और क्लेम करें.

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3. ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का सही से करें टैक्स डिक्लेयर

अगर आपने पांच साल से ज्यादा एक कंपनी में काम किया है और आप जॉब छोड़ते हैं, तो आपको ग्रेच्युटी मिल सकती है. 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है. इसके अलावा लीव एनकैशमेंट का भी टैक्सेशन नियम है. ITR फाइल करते समय इन सभी इनकम को सही से डिक्लेयर करना जरूरी है.

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4. फॉर्म 26AS की अच्छे से जांच करें

फॉर्म 26AS में आपकी सैलरी से कटे गए TDS का पूरा डिटेल होता है. इससे पता चलता है कि कितना टैक्स पहले ही कट चुका है. ITR फाइल करते वक्त इस फॉर्म को जरूर चेक करें ताकि टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में कोई गलती न हो.

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5. पुरानी और नई सैलरी को मिलाकर सही से करें इनकम रिपोर्टिंग

कई बार लोग नई नौकरी की सैलरी को तो रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन पुरानी नौकरी की इनकम भूल जाते हैं. ऐसा करने से टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी इनकम का मिसमैच दिख सकता है, जिससे नोटिस आ सकता है. इसलिए पुरानी और नई दोनों नौकरियों से मिली सैलरी को जोड़कर कुल इनकम रिपोर्ट करना जरूरी है.

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