दिल्ली विधानसभा ने निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि रोकने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 पारित किया. नया कानून निजी स्कूलों को तीन साल में एक बार फीस बढ़ाने और फीस निर्धारण समिति की मंजूरी अनिवार्य करता है फीस वृद्धि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को एक लाख से दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा