आईटीआर 2023: आयकर रिटर्न दाखिल करने में हुई है गलती तो घबराएं नहीं, ये काम करें

मूमन होता यही है कि पहली इसे प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन जैसे-जैसे अंतिम तारीख पास आती है वे इस दबाव को डर की वजह से महसूस करते हैं. ऐसी स्थिति का एक परिणाम यह होता है कि टैक्स रिटर्न में कुछ जानकारी छूट जाती है,

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संशोधित रिटर्न का विकल्प जरूरत पर कर लें इस्तेमाल.
नई दिल्ली:

लोग अक्सर बहुत आयकर रिटर्न को अहमीयत तो देते हैं लेकिन होता यही है कि अंतिम दिनों तक के इंतजार में दबाव में आ जाते हैं. अमूमन होता यही है कि पहली इसे प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन जैसे-जैसे अंतिम तारीख पास आती है वे इस दबाव को डर की वजह से महसूस करते हैं.  ऐसी स्थिति का एक परिणाम यह होता है कि टैक्स रिटर्न में कुछ जानकारी छूट जाती है, या हो सकता है कि कुछ विवरण गलत तरीके से दर्ज हो जाए.

गलती हो गई, तो कोई बात नहीं. यह चिंता का कोई बड़ा कारण नहीं है क्योंकि व्यक्ति के पास संशोधित रिटर्न दाखिल करके इसे सुधारने का विकल्प है.

संशोधित रिटर्न की प्रकृति

आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत एक संशोधित रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, और इसका उपयोग किसी भी गलती को सुधारने के लिए किया जा सकता है या यदि मूल रिटर्न में कुछ आय छूट गई है.

संशोधित रिटर्न दाखिल करने से पहले एक बुनियादी बात जिसे पूरा करने की आवश्यकता है वह यह है कि एक रिटर्न दाखिल किया होना चाहिए. जो रिटर्न दाखिल किया गया है वह विलंबित रिटर्न भी हो सकता है, जिसका अर्थ है कि रिटर्न नियत तारीख के बाद दाखिल किया गया है, और यहां तक ​​कि यह भी संशोधित रिटर्न के लिए होना चाहिए.

ध्यान रखें कि संशोधित रिटर्न को वास्तविक अंतिम रिटर्न माना जाएगा, जो पहले वाले रिटर्न को ओवरराइड कर देगा, इसलिए इसे सावधानीपूर्वक दाखिल करने की आवश्यकता है ताकि यह सही स्थिति को दर्शा सके.

समय सीमा
बता दें कि एक विशिष्ट समय अवधि है जिसके दौरान संशोधित रिटर्न दाखिल किया जा सकता है.

इसे मौजूदा फाइलिंग चक्र के लिए 31 दिसंबर, 2023 से पहले या करदाता के लिए मूल्यांकन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, दाखिल करना होगा. यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार जब मूल्यांकन पूरा हो जाता है और कर अधिकारी को कुछ आय का पता चलता है जो छूट गई है और कार्यवाही शुरू करता है, तो एक संशोधित रिटर्न यह कहते हुए दाखिल नहीं किया जा सकता है कि यह गलती से छूट गई थी.

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यही कारण है कि छूटी हुई या गलत जानकारी करदाता के ध्यान में आने के बाद किसी को जल्द से जल्द संशोधित रिटर्न दाखिल करना होता है.

विवरण की जाँच

यह आवश्यक है कि करदाता अपने द्वारा दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में उल्लिखित विभिन्न विवरणों पर बारीकी से नज़र डालें. ऐसा कई बार होता है जब विवरण छूट जाता है. यह कुछ बैंक खाते हो सकते हैं जिनमें कुछ रसीदें हैं जिनका उल्लेख नहीं किया गया है, या यह कुछ म्यूचुअल फंड या बेचे गए शेयर हो सकते हैं जिनका उल्लेख नहीं किया गया है.

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अन्य मामलों में, ऐसे विवरण हो सकते हैं जिनका गलत उल्लेख किया गया है, जैसे कि लाभांश के लिए आंकड़ों की गणना अनुचित तरीके से की जा रही है क्योंकि उन पर स्रोत पर कर कटौती के कारण कमाई नहीं हुई है.

ऐसी ही स्थिति ब्याज के मामले में हो सकती है, जहां कुछ कर काटा जाता है. यह आवश्यक नहीं है कि सभी मामलों का करदाता पर नकारात्मक प्रभाव पड़े. कभी-कभी वे किसी लाभ का दावा करना भी भूल जाते हैं, उदाहरण के लिए, यदि कोई दान किया गया है लेकिन रिटर्न दाखिल करते समय उन्हें यह याद नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता नहीं था कि किसी विशेष निवेश पर कर कटौती हुई है और वे इसका दावा करने में विफल रहे.

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तो, इनमें से कोई भी स्थिति हो सकती है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है.

अतिरिक्त प्रभाव

इस घटना में कि कोई अतिरिक्त कर है जो कामकाज में सामने आता है, इसका भुगतान करना होगा, या यदि धनवापसी है, तो इसका दावा किया जा सकता है.

मुख्य बात यह है कि संशोधित रिटर्न करदाता को यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि उनके द्वारा उल्लिखित विवरण सही हैं. जब तक पात्र शर्तें पूरी होती हैं, रिटर्न को कई बार संशोधित किया जा सकता है, इसलिए दी गई सुविधा का उपयोग करना होगा.

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