Indian Railways: ट्रेन में कितना किलो सामान Free में ले जा सकते हैं? जानिए स्लीपर से लेकर AC कोच तक कितनी है लिमिट

IRCTC Luggage Rules: भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यात्री अपनी श्रेणी के आधार पर सामान फ्री में लेकर जा सकते है. लिमिट से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करने पर ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा.  

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IRCTC Luggage Rules
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IRCTC Luggage Rules: भारतीय रेल में रोजाना लाखों लोग सफर करते है. अक्सर लोग ट्रेन में सफर करने के साथ-साथ बहुत ज्यादा सामान लेकर भी चलते है. अगर, आप भी ट्रेन में सामान लेकर सफर करते हैं तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कितना लगेज फ्री में लेकर जा सकते हैं. दरअसल, रेलवे ने लगेज यानी सामान ले जाने को लेकर नियम बनाए हुए है. जिसके तहत लिमिट से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करने पर यात्रियों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. यह नियम सभी क्लास के यात्रियों पर लागू होंगे.

ज्यादा सामान के साथ पकड़े जाने पर 6 गुना तक जुर्माना

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यात्री अपनी श्रेणी के आधार पर सामान फ्री में लेकर जा सकते है. लिमिट से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करने पर ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा. इससे अधिक होने पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा. अगर, आप निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान ले जाते हैं, तो आपको पार्सल विभाग में बुकिंग करानी होगी. यदि बिना बुकिंग के सामान पकड़ा जाता है, तो तय किराए से 1.5 गुना से लेकर 6 गुना तक जुर्माना लग सकता है.

ट्रेन में किन चीजों पर लगा बैन

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, ट्रेन में कुछ भी सामान लेकर नहीं जा सकते. ट्रेन में कुछ खतरनाक सामान जैसे गैस सिलेंडर, ज्वलनशील पदार्थ या भारी वस्तुएं साथ ले जाना मना है.

ट्रेन की विभिन्न श्रेणियों में सामान की सीमा
  • AC फर्स्ट क्लास- 70 किलोग्राम तक
  • AC 2-टियर- 50 किलोग्राम तक
  • AC 3-टियर/चेयर कार- 40 किलोग्राम तक
  • स्लीपर क्लास- 40 किलोग्राम तक
  • सेकंड क्लास (General)- 35 किलोग्राम तक
डिब्बे के अंदर ले कौन सा सामान ले जा सकते हैं?

भारतीय रेलवे के मुताबिक, ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स, जिनका साइज 100 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है, उन्हें पर्सनल लगेज माना जाएगा और इन्हें डिब्बे के अंदर ले जाया जा सकता है. अगर, किसी यात्री का ट्रंक या सूटकेस तय साइज से बड़ा है, तो उसे डिब्बे के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होगी. ऐसे सामान को रेलवे के ब्रेक वैन या पार्सल वैन में बुक कराना होगा. इसके अलावा व्यापार से जुड़ा कोई भी सामान पर्सनल लगेज के तौर पर ट्रेन में ले जाना मना है.

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