Income Tax Refund: इन गलतियों से तो नहीं अटक रहा आपका रिफंड, जल्द करें चेक

Income Tax Refund: अगर डिपार्टमेंट ने आपको कोई नोटिस या इंटिमेशन भेजा है, तो उसका जवाब फौरन दें. देरी होने पर भी आपका रिफंड लंबा खिंच सकता है.

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Income Tax Refund: क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है, लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी बैंक खाते में रिफंड की घंटी नहीं बजी? अगर आप भी बार-बार अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहे हैं, पर हर बार निराशा ही हाथ लग रही है तो ये खबर आपके लिए ही है. दरअसल इनकम टैक्स विभाग की सख्ती और बढ़ी हुई जांच की वजह से इस बार कई टैक्सपेयर्स का पैसा अटका हुआ है. लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं, अब आप खुद जान सकते हैं कि आपका पैसा कहां और क्यों फंसा है.

क्यों हो रही है आपके रिफंड में देरी?

आयकर विभाग के अनुसार, रिफंड अटकने की कुछ बड़ी वजहें हो सकती हैं. जैसे, इस साल डिपार्टमेंट हाई-वैल्यू क्लेम वाले रिटर्न्स की बारीकी से जांच कर रहा है, जिससे समय लग रहा है. साथ ही अगर आपकी दी गई जानकारी फॉर्म 26AS या AIS से मेल नहीं खाती, तो रिफंड रुक सकता है. इसके अलावा अगर आप पर पिछला कोई टैक्स बकाया है, तो विभाग नए रिफंड को उसमें एडजस्ट कर देता है. आखिर में अगर आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट नहीं है, तो पैसा क्रेडिट नहीं हो पाएगा.

ऐसे चेक करें अपना रिफंड स्टेटस

अब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर आप घर बैठे अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं.
  • अपने PAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें.
  • होम पेज पर दिख रहे ई-फाइल टैब पर क्लिक करें.
  • अब इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर View Filed Returns ऑप्शन को चुनें.
  • अगर रिफंड जारी हो गया है, तो उसकी जानकारी यहां मिल जाएगी.

नोटिस को ना करें नजरअंदाज

साथ ही एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर डिपार्टमेंट ने आपको कोई नोटिस या इंटिमेशन भेजा है, तो उसका जवाब फौरन दें. देरी होने पर भी आपका रिफंड लंबा खिंच सकता है.

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