रिफंड में क्यों हो रही देरी? कब तक आएगा आपका पैसा, आयकर विभाग ने बता दिया सब कुछ

इनकम टैक्स पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, 8.18 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए, जिनमें से 7.87 करोड़ वेरिफाई किए गए और 6.95 करोड़ प्रोसेस किए जा चुके हैं. इसका मतलब है कि अभी भी 92 लाख से ज्यादा रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए अटके हुए हैं.

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  • आयकर रिफंड में देरी की वजह टैक्स विभाग ने संदिग्ध क्लेम की बारीकी से जांच करना बताया है
  • विभाग के अनुसार छोटे रिफंड तुरंत क्लियर किए जा रहे हैं जबकि हाई-वैल्यू रिफंड की जांच में अधिक समय लग रहा है
  • अब तक 8.18 करोड़ रिटर्न में से लगभग 92 लाख रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए अटके हुए हैं
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अगर आप भी अपने आयकर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिफंड में देरी से जुड़ी सर्च तेजी से बढ़ी है, जिससे पता चलता है कि लाखों टैक्सपेयर्स अभी भी अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल के हालिया बयान से साफ हुआ है कि इस बार रिफंड मिलने में सामान्य से अधिक समय क्यों लग रहा है.

रिफंड में देरी की वजह क्या है?

CBDT चेयरमैन के अनुसार, विभाग जानबूझकर रिफंड प्रोसेस को धीमा कर रहा है ताकि बड़े अमाउंट वाले (High-Value) और जिन क्लेम पर शक है, उनकी बारीकी से जांच की जा सके. 

"छोटे रिफंड को तो तुरंत क्लियर किया जा रहा है, लेकिन बड़े या हाई-वैल्यू रिफंड दावों की पूरी तरह से जांच हो रही है. कई रिटर्न में गलत या बढ़ा-चढ़ाकर डिडक्शन दिखाए गए हैं, जिन्हें मैन्युअल रिव्यू की जरूरत है. कुछ टैक्सपेयर्स को गलतियां सुधारने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए भी कहा गया है, जिसके चलते प्रोसेस में समय लग रहा है." - रवि अग्रवाल, चेयरमैन, CBDT

कब तक मिलेगा आपका रिफंड?

CBDT चेयरमैन ने टैक्सपेयर्स को दिसंबर 2025 तक की समय सीमा दी है. उन्होंने बताया है कि जिन लोगों के क्लेम में कोई समस्या नही हैं, उनके सभी वैलिड रिफंड दिसंबर 2025 तक हर हाल में जारी कर दिए जाएंगे.

कितने रिटर्न अटके हैं?

इनकम टैक्स पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, 8.18 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए, जिनमें से 7.87 करोड़ वेरिफाई किए गए और 6.95 करोड़ प्रोसेस किए जा चुके हैं. इसका मतलब है कि अभी भी 92 लाख से ज्यादा रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए अटके हुए हैं.

रिफंड स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?

आप इन आसान स्टेप्स से अपने रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं:

  • आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाएं और PAN या आधार के साथ लॉगिन करें.
  • 'ई-फाइल' सेक्शन में जाकर 'इनकम टैक्स रिटर्न' चुनें.
  • 'व्यू फाइल्ड रिटर्न' पर क्लिक करें.
  • असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें और 'व्यू डिटेल्स' पर क्लिक करें.
  • इसके अलावा, टैक्सपेयर्स NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपने PAN का उपयोग करके रिफंड की स्थिति जान सकते हैं.

लेट फीस के साथ भर सकते हैं ITR

एक बात ध्यान रखें, जिन टैक्सपेयर्स ने 16 सितंबर 2025 की डेडलाइन मिस कर दी थी, वे 31 दिसंबर 2025 तक अपना देरी से भरा हुआ ITR (Belated ITR) फाइल कर सकते हैं.

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