आप दुबई से भारत कितना सोना ला सकते हैं ? जानें क्या है लिमिट और कस्टम ड्यूटी चार्ज

Gold from Dubai to India: अगर आप भी दुबई से सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले इससे जुड़ी कुछ जरूर बातें जान लें. क्योंकि कई बार टूरिस्ट्स को कस्टम ड्यूटी के नियमों की सही जानकारी नहीं पर वो एयरपोर्ट पर फंस जाते हैं.

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नई दिल्ली:

Gold from Dubai to India: सोना (Gold) किसे पसंद नहीं होता और हमारे यहां तो शादी, और दिवाली धनतेरस जैसे त्योहारों में इसकी खास डिमांड होती है. भारत में गोल्ड की ओरिजिनल वैल्यू के अलावा इस पर टैक्स (Income Tax on Gold ) भी लगाया जाता है. जिस वजह से गोल्ड की कीमत (Gold Prices) और ज्यादा बढ़ जाती है. यही वजह है कि अक्सर भारत से दुबई जाने वाले टूरिस्ट वहां से सोना खरीदकर (Gold Buying) लाते हैं. क्योंकि इस देश में गोल्ड पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

आपने भी एयरपोर्ट पर दुबई से सोने की स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाने की खबर जरूर सुनी होगी. कई बार टूरिस्ट्स को कस्टम ड्यूटी के नियमों की सही जानकारी नहीं पर वो एयरपोर्ट पर फंस जाते हैं. अगर आप भी दुबई से सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले इससे जुड़ी कुछ जरूर बातें जान लें. 

पुरुषों के लिए ड्यूटी फ्री गोल्ड की लिमिट क्या है?

दुबई से भारत आते समय, एक पुरुष यात्री अपने साथ 20 ग्राम सोना (अधिकतम 50,000 रुपये तक) बिना कस्टम ड्यूटी (Gold limit for men without duty) भरे ला सकता है. इस अमाउंट के भीतर, वे सोने के सिक्के या बार भारत ला सकते हैं और इस पर उन्हें कोई में कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) नहीं देनी होगी. हालांकि, अगर सोने की मात्रा 20 ग्राम या 50,000 रुपये की सीमा से ज्यादा है, तो उन्हें अतिरिक्त ग्राम पर कस्टम ड्यूटी भरनी होगी.

पुरुषों के लिए दुबई से गोल्ड भारत लाने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी

अगर कोई पुरुष यात्री दुबई से 20 से 50 ग्राम सोना खरीद कर भारत ला रहा है, तो कस्टम ड्यूटी की दर 3% है. अगर  वे 50 से 100 ग्राम सोना खरीदकर ला रहे हैं, तो कस्टम ड्यूटी की दर 6% है. और अगर 100 ग्राम से ज्यादा सोना खरीदकर ला रहे हैं, तो उन्हें 10% कस्टम ड्यूटी भरनी होगी.

महिलाएं ड्यूटी फ्री कितना सोना दुबई से भारत ला सकती हैं?

दुबई से आ रही महिला यात्रियों के लिए ड्यूटी फ्री गोल्ड की लिमिट (Gold limit for women without duty:)40 ग्राम है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 लाख रुपये है. दुबई से आते समय महिलाएं सिक्के, बार या ज्वेलरी के रूप में गोल्ड ला सकती हैं. इस सीमा से ज्यादा सोना लाने पर उन्हें कस्टम ड्यूटी भरनी होगी.

महिलाओं के लिए दुबई से भारत  गोल्डलाने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी

अगर कोई महिला यात्री 40 से 100 ग्राम सोना दुबई से खरीदकर भारत ला रही है, तो उसे 3% कस्टम ड्यूटी भरनी होगी. अगर वो 100 से 200 ग्राम सोना भारत ला रही हैं, तो कस्टम ड्यूटी 6% है. सोने का 200 ग्राम से ज्यादा वजन होने पर कस्टम ड्यूटी 10% है.

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बच्चे बिना कस्टम ड्यूटी कितना सोना दुबई से भारत ला सकते हैं?

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ड्यूटी फ्री गोल्ड की लिमिट (Gold limit for children without duty) 40 ग्राम है. हालांकि, बच्चों को अपने साथ आने वाले वयस्कों के साथ अपने रिलेशनशिप का प्रूफ दिखाना होगा.

बच्चों के लिए दुबई से भारत गोल्ड लाने पर लगने वाला कस्टम चार्ज

अगर बच्चा 40 ग्राम से ज्यादा सोना अपने साथ लाता है, तो अतिरिक्त सोने पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी भरनी होगी. सोने की मात्रा 40 से 100 ग्राम के बीच होने पर कस्टम ड्यूटी 3% है. अगर सोने की मात्रा 100 से 200 ग्राम के बीच होती है, तो कस्टम ड्यूटी 6% है. और अगर बच्चा 200 ग्राम से ज्यादा सोना लाता है, तो कस्टम ड्यूटी 10% देनी होगी.

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दुबई से सोने के सिक्के भारत लाने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी

यदि दुबई से लाए गए सिक्कों (Custom Duty On Gold Coin) का कुल वजन प्रति यात्री 100 ग्राम से कम है तो सोने के सिक्कों पर 10% कस्टम ड्यूटी लगायी जाती है. अगर सोने के सिक्कों का कुल वजन 20 से 100 ग्राम के बीच होता है, तो सिक्कों की टोटल वैल्यू यानी कीमत पर 10% कस्टम ड्यूटी लागू होती है. यदि दुबई से लाए गए सोने के सिक्के का कुल वजन 20 ग्राम से कम है तो आपको उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं भरनी होगी.

इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs) के मुताबिक, भारतीय पासपोर्ट धारकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों पर गोल्ड के लिए 12.5% की दर से रियायती शुल्क + 1.25% का सामाजिक कल्याण अधिभार (Social Welfare Surcharge) लगाया जाता है, यदि वे छह महीने से ज्यादा समय तक रहते हैं.

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दुबई से भारत गोल्ड लाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट (Documents For Bringing Gold)

दुबई से भारत में सोना लेकर आ रहे यात्रियों के पास कस्टम अधिकारियों को दिखाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट होने जरूरी है, जैसे गोल्ड खरीदने की पक्की रसीद, गोल्ड की प्योरिटी और क्वालिटी का सर्टिफिकेट. अगर आप गोल्ड बार ला रहे हैं तो उस बार में उसका वजन और सीरियल नंबर जैसी जानकारी लिखी होनी चाहिए. अगर यात्री अपने साथ लाए गए सोने की गलत जानकारी देते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और, कुछ मामलों में, सोना जब्त भी किया जा सकता है.

दुबई से ज्यादा गोल्ड भारत लाने के बारे में कैसे डिक्लेयर करें?

यदि कोई भारतीय दुबई से ड्यूटी फ्री लिमिट से ज्यादा गोल्ड (How To Declare Dutiable Gold) अपने साथ ला रहा है, तो उन्हें हवाई अड्डे पर इसका खुलासा करना होगा. जो भारतीय यात्री ड्यूटी फ्री लिमिट से ज्यादा गोल्ड अपने साथ ला रहे हैं, उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए एयरपोर्ट पर रेड चैनल (red channel) का इस्तेमाल करना चाहिए.

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आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति विदेश से ऐसा सामान ला रहा है जिस पर कस्टम ड्यूटी भरनी हो, और वह ग्रीन चैनल से गुजर जाए तो पकड़े जाने पर उसे पेनल्टी देनी होगी, उसका सामान जब्त हो सकता है और उस पर केस भी दर्ज हो सकता है.
 

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