टैक्स भरने वाले जरा ध्यान दें! क्या फिर बढ़ जाएगी रिटर्न फाइल की डेडलाइन? जानें क्या है अपडेट

मई में सरकार ने आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था. एक बार फिर इसकी आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की सिफारिश की गई है.

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  • GCCI ने सरकार से रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाने की मांग की है
  • GCCI ने कहा, आईटीआर-5 फॉर्म अगस्त में देरी से जारी हुए और यूटिलिटी फॉर्म अप्रैल के बजाय जुलाई में रिलीज हुए
  • सरकार ने अभी तक डेडलाइन बढ़ाने की सिफारिश पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान नहीं दिया है
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15 सितंबर 2025 को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख नजदीक आ रही है. ऐसे में टैक्सपेयर्स के पास 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है. हालांकि इस बीच गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) और कई टैक्सपेयर्स ने सरकार से कहा कि 15 सितंबर की डेडलाइन को एक बार फिर आगे खिसका दें. अभी के समय को देखते हुए लग नहीं रहा है कि सभी रिटर्न फाइल टाइम से फाइल हो पाएंगे.

डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 करने की सिफारिश

दरअसल GCCI ने सरकार को लैटर लिखकर रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 करने की सिफारिश की है. सरकार से GCCI ने कहा है कि रिटर्न फाइल करने में अभी टैक्सपेयर्स को कई तकनीकी समस्या हो रही हैं, जिसकी वजह से 15 सितंबर तक का समय कम है.

कई फॉर्म जारी होने में हुई देरी

GCCI की तरफ से सरकार को जानकारी दी गई है कि कई आईटीआर-5 फॉर्म देरी से अगस्त में रिलीज हुआ है, साथ ही कई यूटिलिटी फॉर्म अप्रैल की जगह जुलाई में जारी किए गए हैं. इसलिए इन्हें ऑडिट कराना और फिर डेडलाइन तक फाइल करना, मुश्किल लग रहा है.  

सिफारिश पर सरकार ने नहीं दिया बयान

हालांकि अभी सरकार की तरफ से डेडलाइन बढ़ाने की सिफारिश पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है. लेकिन जिस तरह से टैक्सपेयर्स और GCCI सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं, हो सकता है कि रिटर्न फाइल की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ जाए.

इससे पहले बढ़ चुकी है आखिरी तारीख

आपको बता दें कि इससे पहले मई में सरकार ने आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था. सरकार ने कहा था कि इस बार आईटीआर फॉर्म में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल के लिए ज्यादा समय दिया जा रहा है. 

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