GST Deadline : अप्रैल के लिए जीएसटी पेमेंट को लेकर मिली राहत, बढ़ गई डेडलाइन

Form GSTR-3B Deadline: अप्रैल महीने के जीएसटी पेमेंट की डेडलाइन बढ़ा दी गई है और अब व्यापारी 24 मई तक फॉर्म भर सकेंगे. वहीं, बोर्ड ने जीएसटी पोर्टल को मेंटेन करने वाली कंपनी Infosys को जल्द से जल्द वेबसाइट की दिक्कतें दूर करने को कहा है.

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अप्रैल महीने के Form GSTR-3B की Deadline बढ़ा दी गई है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी के चलते अप्रैल के लिए जीएसटी भुगतान की समयसीमा बढ़ा दी गई है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने मंगलवार को घोषणा की कि अप्रैल महीने के जीएसटी पेमेंट की डेडलाइन बढ़ा दी गई है और अब व्यापारी 24 मई तक फॉर्म भर सकेंगे. वहीं, बोर्ड ने जीएसटी पोर्टल को मेंटेन करने वाली कंपनी Infosys को जल्द से जल्द वेबसाइट की दिक्कतें दूर करने को कहा है. देर रात ट्वीट करके CBIC ने कहा कि अप्रैल 2022 के लिए FORM GSTR-3B भरने की डेडलाइन अब 24 मई कर दी गई है. 

इसके पहले दिन में बोर्ड ने बताया था कि जीएसटी पोर्टल पर अप्रैल, 2022 के लिए जीएसटीआर-2बी निकालने और जीएसटीआर-3बी के ‘ऑटो-पॉपुलेशन' में एक तकनीकी गड़बड़ी आ रही है.

बता दें कि जीएसटीआर-2बी स्वत: तैयार इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का ब्योरा होता है, जो जीएसटी की प्रत्येक पंजीकृत इकाई को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने संबंधित बिक्री रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 में दाखिल सूचना के आधार पर उपलब्ध होता है. सीबीआईसी ने ट्वीट किया, ‘‘सरकार ने इन्फोसिस को इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने का निर्देश दिया है. तकनीकी टीम जल्द से जल्द जीएसटीआर-2बी और जीएसटीआर-3बी ऑटो-पॉपुलेशन को सही करने के लिए काम कर रही है.''

इसके पहले डेडलाइन बढ़ाने को लेकर बोर्ड ने कहा था कि ‘अप्रैल, 2022 के महीने के लिए करदाताओं को अपना जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इसे दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है.'

सरकार ने वर्ष 2015 में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस को जीएसटी प्रणाली या पोर्टल को तैयार करने और इसके रखरखाव के लिए 1,380 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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