अब गिफ्ट कार्ड्स और वाउचर्स पर GST नहीं लगेगा, CBIC ने दिया आदेश

CBIC ने अपने सर्कुलर में यह साफ किया है कि मार्केटिंग, कस्टमाइजेशन या कमीशन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे वाउचर्स पर GST जारी रहेगा, क्योंकि ये एडीशनल सर्वसेज  के तौर पर आते हैं.

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गिफ्ट कार्ड्स और वाउचर्स,अब गुड्स या सर्विसेज (GST) के तहत नहीं आएंगे.
नई दिल्ली:

सीबीआईसी (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने हाल ही में एक अहम आदेश जारी किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि गिफ्ट कार्ड्स और वाउचर्स, चाहे वह ट्रेडिंग मार्जिन्स वाले हों या अन्य प्रकार के, अब गुड्स या सर्विसेज के तहत नहीं आएंगे. इसका मतलब है कि इन पर अब GST (गुड्स और सर्विसेज टैक्स) यानी जीएसटी (GST) नहीं लगेगा.

इस फैसले से लंबे समय से गिफ्ट कार्ड्स और वाउचर्स पर टैक्सेशन को लेकर चल रही चिंताएं दूर होगी. क्योंकि इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट गिफ्टिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज में किया जाता है.

हालांकि, CBIC ने अपने सर्कुलर में यह भी साफ किया है कि मार्केटिंग, कस्टमाइजेशन या कमीशन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे वाउचर्स पर GST जारी रहेगा, क्योंकि ये एडीशनल सर्वसेज के तौर पर आते हैं.

EY के टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल का कहना है, "यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडस्ट्री इस फैसले के बाद जो GST चुकाया गया है, उसका रिफंड हासिल करने  के लिए किसी रास्ते की तलाश की कोशिश करेगी या नहीं. कुल मिलाकर यह फैसला इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे टैक्सेशन के बारे में स्पष्टता आएगी और गैरजरूरी मुकदमेबाजी कम होगी."

इससे पहले कर्नाटक अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने भी प्रीमियर सेल्स कॉरपोरेशन केस में कहा था कि वाउचर्स को गुड्स के रूप में देखा जा सकता है और उन पर टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन अब CBIC के इस आदेश के बाद इस मुद्दे का समाधान हो गया है.

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