GST 2.0: क्या पुरानी MRP पर भी मिलेगा नए रेट का फायदा? दुकानदार ज्यादा पैसे मांगे तो यहां करें शिकायत

New GST Rates Updates: अगर आपको लगता है कि दुकानदार पुराने MRP पर ही प्रोडक्ट बेच रहा है और GST कटौती का फायदा आपको नहीं मिल रहा है, तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं.

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GST Rates in India 2025: सरकार का कहना है कि अब हर प्रोडक्ट पर GST कटौती का सीधा असर दिखेगा.
नई दिल्ली:

त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. नवरात्रि के पहले दिन से ही आज यानी 22 सिंतबर से GST 2.0 लागू हो गया है, जिसे सरकार ने ‘ग्रेट सेविंग त्यौहार' कहा है. यानी इस बार दिवाली और दशहरे की शॉपिंग और भी सस्ती होगी. मिडिल क्लास हो या गरीब, हर परिवार को अब डबल फायदा मिलने वाला है.नई जीएसटी कटौती सेआपको बचत वाला गिफ्ट मिलेगा, जिससे आपकी जेब भी भरेगी और किचन का बजट भी नहीं बिगड़ेगा.

प्रोडक्ट की पुरानी MRP पर भी नए टैक्स स्लैब होंगे लागू

सरकार का कहना है कि अब हर प्रोडक्ट पर GST कटौती का सीधा असर दिखेगा. दुकानदारों को ये नियम मानना होगा कि 22 सितंबर से पहले बनी चीजें भी नए रेट पर ही बेचनी होंगी. यानी अगर किसी प्रोडक्ट पर पुरानी MRP लिखी हुई है तो भी आपको वही सामान कम दाम पर मिलना चाहिए. दुकानदार अगर ये कहे कि माल पुराना है और उसने पहले खरीदा था तो भी अब उसे नया GST स्लैब लागू करना होगा.

22 सितंबर से पहले बने प्रोडक्ट्स भी नए रेट पर ही बिकेंगे

कंपनियों को पहले कहा गया था कि वे प्रोडक्ट पर नई MRP का स्टिकर लगाएं और ऐड के जरिए ग्राहकों को जानकारी दें. लेकिन अब सरकार ने नियम को आसान बना दिया है. जरूरी नहीं है कि हर पुराने सामान पर नया स्टिकर लगे. बस दुकानदार को कम हुए GST के हिसाब से वही चीज सस्ती देनी होगी. मतलब ये कि 22 सितंबर से पहले बने प्रोडक्ट्स भी अब नए टैक्स स्लैब के रेट पर ही बिकेंगे.

बचत उत्सव का फायदा हर ग्राहक तक पहुंचाने का मकसद

त्योहारों में जब हर कोई शॉपिंग करता है तो सरकार चाहती है कि इस बचत उत्सव का फायदा हर ग्राहक तक पहुंचे. टीवी, फ्रिज, किचन अप्लायंसेज या घर बनाने का सामान, सबकुछ कम दाम पर मिलेगा. दुकानदार भी इसको लेकर उत्साहित हैं और कई जगहों पर पुराने और नए वाले रेट बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि ग्राहकों को सीधे फायदा दिखे.

दुकानदार GST कटौती का फायदा नहीं दे रहा तो तुरंत करें शिकायत 

लेकिन अगर आपको लगता है कि दुकानदार पुराने MRP पर ही प्रोडक्ट बेच रहा है और GST कटौती का फायदा आपको नहीं मिल रहा है, तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए सरकार ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 जारी किया है. इसके अलावा जीएसटी हेल्पलाइन और उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.

दवाओं के लिए नियम अलग हैं. फार्मा कंपनियों को अपनी MRP अपडेट करनी होगी और नई प्राइस लिस्ट सरकार, डीलर्स और रिटेलर्स को देनी होगी ताकि ग्राहकों को सही जानकारी मिले.

त्योहारों का यह मौसम आपके लिए ज्यादा सेविंग वाला होने वाला है. अब जब भी आप शॉपिंग करें तो ध्यान रखें कि पुरानी MRP पर सामान लेने की जरूरत नहीं है. नया GST रेट आपके हर बिल पर लागू होना ही चाहिए. अगर दुकानदार पुराने भाव पर सामान बेचने की कोशिश करे तो शिकायत करने से पीछे न हटें.

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