केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (EPFO) आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक सरकारी संगठन है. यह संगठन अपने सब्सक्राइबर्स यानी अंशधारकों को कई तरह की सुविधाएं और फायदे देता है. EPFO अपनी इंप्लाइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI Scheme) के तहत कई तरह के बेनेफिट्स रखता है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है. इसमें अंशधारकों को पेंशन और इंश्योरेंस की गारंटी मिलती है, जिसके लिए ई-नॉमिनेशन करवाना जरूरी है. हर पीएफ सब्सक्राइबर को अपना एक नॉमिनी चुनना चाहिए, ताकि उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके नॉमिनी को उसके अकाउंट से जुड़े बेनेफिट्स मिल सकें.
EPFO अपने सब्सक्राइबर्स से कहता रहा है कि वो अपने पीएफ अकाउंट का ई-नॉमिनेशन करा लें. अच्छी बात है कि पहले सब्सक्राइबर्स को यह काम दफ्तर जाकर ऑफलाइन कराना पड़ता था, लेकिन ई-नॉमिनेशन के जरिए यह काम ऑनलाइन हो सकता है.
ई-नॉमिनेशन के कई फायदे हैं. ईपीएफओ अंशधारक की मौत पर कर्मचारी के परिवार को 7 लाख रुपये तक के जीवन बीमा का लाभ देता है. ऐसे में अगर नॉमिनेशन के डिटेल पूरे होते हैं तो बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ती है. इंप्लाइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI Scheme) का लाभ तत्काल मिल जाता है. अगर अंशधारक ऑनलाइन नॉमिनेशन कराते हैं तो उन्हें बाद में एनओसी लेने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी.
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EPFO के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट में बताया गया था कि EDLI स्कीम में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को क्या-क्या फायदे देता है.
तो चलिए आपको बताते हैं कि EDLI स्कीम के तहत आपको क्या-क्या फायदे मिलते हैं और आप इनके लिए ई-नॉमिनेशन कैसे करा सकते हैं.
- EDLI स्कीम में पीएफ सब्सक्राइबर की मौत की स्थिति में उसके नॉमिनी को 7 लाख तक की रकम मिलती है. पहले यह रकम 6 लाख होती थी, इसे इसी साल अप्रैल में बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया था.
- सबसे अच्छी बात होती है कि नॉमिनी को इस स्कीम के फायदों को उठाने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होता है, उसे ये सुविधाएं फ्री में मिलती हैं. ईपीएफओ सब्सक्राइबर का एंप्लॉयर प्रीमियम भरता है.
- नॉमिनी को सीधे ये बेनेफिट्स अपने अकाउंट में मिल जाते हैं. सब्सक्राइबर की मौत की स्थिति में ये रकम सीधे नॉमिनी के बैंक अकाउंट में आती है, इसके लिए ई-नॉमिनेशन के वक्त डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत उसके बैंक अकाउंट की लिंकिंग कराई जाती है. रकम को क्लेम करने के लिए नॉमिनी को अलग से भागादौड़ी नहीं करनी होती है.
- EDLI स्कीम में 2.5 लाख तक के कुछ मिनिमम अश्योर्ड बेनेफिट्स मिलते हैं, हालांकि, इसके लिए ये शर्त होती है कि वो पीएफ सब्सक्राइबर अपनी मौत से पहले के 12 महीनों में लगातार 12 महीनों तक उसी कंपनी में नौकरी कर रहा हो.
- एक और अच्छी बात ये है कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर को इस स्कीम के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है. जब वो ईपीएफओ के सदस्य बनते हैं, तो वो अपने आप इस स्कीम के पात्र बन जाते हैं.
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कैसे होगा ई-नॉमिनेशन?
इसमें सभी अंशधारकों को ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल (EPFO Portal) पर लॉगइन करके मैनेज पेज के जरिये नामितों की जानकारी भरनी या अपडेट करनी होगी. यह है प्रक्रिया-
- सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in के मेंबर पोर्टल सेवा- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/- पर जाएं. यहां से आपको 'Service' ऑप्शन पर क्लिक करके 'For Employees' के ऑप्शन पर जाना होगा. यहां से 'Membaer UAN/Online Service (OCS/OTP)' पर जाइए.
- इसके बाद आपको UAN और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना पड़ेगा.
- यहां आपको मैनेज टैब में 'E-nomination' का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.
- प्रोवाइड डिटेल्स टैब में सेव करने के बाद आपको फैमिली डिटेल्स भरनी होंगी. आप एक से ज्यादा नॉमिनी बना सकते हैं. नॉमिनेशन डिटेल में आपको बताना होगा कि आप किस नॉमिनी को कितना शेयर दे रहे हैं.
- इसके बाद आपको 'Save EPF Nomination' पर क्लिक करके OTP जेनरेट करने के लिए 'E-sign' पर क्लिक करना होगा. आधार से जुड़े आपके मोबाइल नंबर पर यह OTP आएगा. इसे डालने के बाद आपके ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी. अब आपको इसके आगे कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी.