EPF withdrawal: पीएफ का पैसा निकालते समय न करें ये गलतियां, वरना रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम

EPFO Claim Rejections: ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्लेम की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है. आप घर बैठे ही ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं.

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Reasons for Rejection of EPF Withdrawal Claim: ईपीएफओ ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनके तहत ही पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है.
नई दिल्ली:

पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड हर नौकरीपेशा इंसान के लिए एक जरूरी बचत का जरिया है. आपकी सैलरी का 12% हिस्सा हर महीने पीएफ खाते में जमा होता है और कंपनी की तरफ से भी उतना ही योगदान किया जाता है. यह पैसा न सिर्फ भविष्य के लिए बचत का काम करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर इसे निकाला भी जा सकता है. ईपीएफओ (EPFO) ने पैसा निकालने के लिए कई आसान ऑनलाइन सुविधाएं दी हैं, लेकिन अक्सर लोग क्लेम करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. जैसे केवाईसी पूरी न होना, गलत जानकारी भरना या दस्तावेज सही न होना.

इन छोटी-छोटी गलतियों से आपका पैसा फंस सकता है. इसलिए पीएफ क्लेम करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

क्यों रिजेक्ट होता है पीएफ क्लेम?

पीएफ का पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ (EPFO) के नियमों का पालन करना जरूरी है. लेकिन अगर इनमें से किसी भी नियम को फॉलो नहीं किया गया या कोई जानकारी गलत दी गई, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. आइए जानते हैं ऐसी कौन-कौन सी गलतियां होती हैं जो क्लेम रिजेक्ट होने का कारण बनती हैं.

1. KYC पूरी न होना
अगर आपके पीएफ खाते की KYC पूरी नहीं हुई है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, बैंक अकाउंट, पैन और आधार की जानकारी अपडेट होना जरूरी है. इसे आप ईपीएफओ की मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर जाकर अपडेट कर सकते हैं.

2. गलत जन्मतिथि
अगर आपके पीएफ खाते में दर्ज जन्मतिथि और आपके एम्प्लॉयर (कंपनी) के रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि अलग-अलग है, तो यह भी आपके क्लेम रिजेक्ट होने की बड़ी वजह बन सकता है. इस गलती को सुधारने के लिए आपको अपने दस्तावेज ईपीएफओ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.

3. गलत बैंक डिटेल्स
क्लेम करते समय अगर आपने गलत बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड दर्ज किया है, तो आपका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा और क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा. इसलिए क्लेम करने से पहले अपनी बैंक डिटेल्स सही से चेक कर लें.

4. डॉक्यूमेंट साफ न होना
क्लेम प्रोसेसिंग के दौरान बैंक पासबुक या चेक की कॉपी लगानी होती है. अगर यह कॉपी साफ नहीं है या सही नहीं है, तो ईपीएफओ आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है. इसलिए सुनिश्चित करें कि दस्तावेज स्कैन करके क्लियर फॉर्मेट में अपलोड करें.

5. नियमों का पालन न करना
ईपीएफओ ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनके तहत ही पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है. अगर आपने बिना किसी जरूरत के या नियमों का पालन किए बिना क्लेम किया है, तो वह रिजेक्ट हो सकता है.

कैसे बचें इन गलतियों से?

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  • केवाईसी अपडेट करें और सभी जानकारी सही-सही भरें.
  • जन्मतिथि और अन्य डिटेल्स को एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड से मैच कराएं.
  • बैंक डिटेल्स को क्लेम फॉर्म भरने से पहले दोबारा जांच लें.
  • क्लेम करते समय साफ और सही दस्तावेज अपलोड करें.

ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्लेम की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है. आप घर बैठे ही ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं. क्लेम के 7-10 दिनों के अंदर पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा.

अगर आप इन गलतियों से बचते हैं, तो आपका क्लेम आसानी से पास हो जाएगा और आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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