नौकरी छूटने के बाद PF अकाउंट से पैसा निकालने का बदला नियम, बेरोजगार रहने पर तुरंत निकाल सकेंगे इतना पैसा

अब कोई भी EPFO मेंबर नौकरी छोड़ने के बाद तुरंत 75% रकम निकाल सकता है. अगर कोई व्यक्ति लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने PF अकाउंट से बाकी 25% रकम भी निकाल सकता है.

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EPF withdrawal New Rules: पहले यह नियम था कि नौकरी जाने के 2 महीने बाद ही पूरा PF निकाला जा सकता था, लेकिन अब यह समय सीमा 12 महीने कर दी गई है.
नई दिल्ली:

अगर आप नौकरी करने वाले हैं और PF अकाउंट रखते हैं, तो आपके लिए यह खबर बहुत जरूरी है. EPFO ने PF से पैसे निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब अगर आपकी नौकरी छूट जाती है, तो आप तुरंत अपने PF अकाउंट से 75% रकम निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा 100% पैसा तभी निकाल पाएंगे जब आप एक साल तक बेरोजगार रहें.

ये बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि लोग बार-बार PF निकालकर अपनी सर्विस में गैप न करें, क्योंकि इससे आगे चलकर पेंशन क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और रिटायरमेंट के वक्त हाथ में बहुत कम पैसा बचता है.

अब तुरंत 75% और 12 महीने बाद पूरा पैसा

श्रम मंत्रालय ने बताया कि अब कोई भी EPFO मेंबर नौकरी छोड़ने के बाद तुरंत 75% रकम निकाल सकता है. अगर कोई व्यक्ति लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने PF अकाउंट से बाकी 25% रकम भी निकाल सकता है.

पहले यह नियम था कि नौकरी जाने के 2 महीने बाद ही पूरा PF निकाला जा सकता था, लेकिन अब यह समय सीमा 12 महीने कर दी गई है. मंत्रालय ने कहा कि ये नियम कर्मचारियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं, ताकि रिटायरमेंट के वक्त उन्हें एक बेहतर रकम मिल सके.

पेंशन निकालने की शर्त भी बदली

EPFO ने सिर्फ PF ही नहीं, बल्कि पेंशन निकालने के नियमों में भी बदलाव किया है. अब पेंशन के पैसे निकालने की न्यूनतम अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने यानी 3 साल कर दी गई है. इसका मतलब यह है कि जो लोग पेंशन सुविधा के लिए 10 साल या उससे ज्यादा की सर्विस पूरी कर चुके हैं, वे अब नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद ही पेंशन निकाल सकेंगे.

13 की जगह सिर्फ 3 कैटेगरी में निकलेगा पैसा

पहले EPFO में 13 अलग-अलग कैटेगरी थीं, जिनमें कई कागजी प्रक्रिया होती थी. अब इन्हें घटाकर सिर्फ 3 कैटेगरी कर दिया गया है.बीमारियों, शिक्षा और शादी के लिए,घर खरीदने या बनाने के लिए और जरूरी या इमरजेंसी हालात में.मंत्रालय का कहना है कि अब इन तीनों कैटेगरी में पैसे निकालना आसान होगा और डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत भी कम होगी.

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अब  PF अकाउंट में 25% बैलेंस रखना होगा जरूरी

EPFO ने नया मिनिमम बैलेंस रूल (Minimum Balance Rule) भी लागू किया है. इसके तहत हर सदस्य को अपने अकाउंट में कम से कम 25% रकम हमेशा रखनी होगी. यानी PF अकाउंट पूरी तरह खाली नहीं किया जा सकेगा.

क्यों किए गए ये बदलाव?

EPFO के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 50% कर्मचारियों के पास फाइनल सेटलमेंट के समय 20,000 रुपये से भी कम रकम बचती है, क्योंकि वे नौकरी बदलते ही PF का पैसा निकाल लेते हैं. इसके अलावा, 75% पेंशन क्लेम सिर्फ 4 साल के अंदर ही किए जाते हैं, जिससे आगे के लिए बचत नहीं हो पाती.

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इसी वजह से EPFO ने नियमों को बदला है ताकि लोगों की सर्विस लगातार बनी रहे, रिटायरमेंट के वक्त उनके पास अच्छी रकम हो और पेंशन भी चालू रह सके.

अब पढ़ाई और शादी के लिए भी आसान होगा पैसा निकालना

नई गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि अब मेंबर शिक्षा या शादी के लिए 10 बार तक आंशिक निकासी कर सकेंगे, जबकि पहले यह लिमिट सिर्फ 3 बार थी.बीमारी या इमरजेंसी के मामले में भी पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान और फास्ट कर दिया गया है.

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कब से लागू होंगे ये नए नियम

ये नए नियम अगले 1-2 महीनों में लागू हो सकते हैं. श्रम मंत्रालय ने कहा है कि इससे EPF मेंबर्स को पैसे निकालने में आसानी होगी और लंबे समय में उनकी सेविंग्स और पेंशन दोनों सुरक्षित रहेंगी.

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