Emergency Quota in Railway: वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों में शुरू होगा इमरजेंसी कोटा, जानिए क्या होता है रेलवे का 'इमरजेंसी कोटा'

Emergency Quota in Railway: रेलवे का 'इमरजेंसी कोटा', जिसे 'VIP कोटा' भी कहा जाता है, उन चुनिंदा सीटों या बर्थ का समूह है, जो आपातकालीन स्थितियों या उच्चाधिकारियों की यात्रा के लिए रिजर्व रखी जाती हैं.

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रेलवे का 'इमरजेंसी कोटा' क्या है?
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Emergency Quota in Railway: इंडियन रेलवे (Indian Railway) यात्रियों की जरूरी और अचानक यात्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के आरक्षण कोटे देता है/ इन्हीं में से एक है इमरजेंसी कोटा (EQ), लेकिन यह कोटा सभी के लिए खुला नहीं होता. इसे सिर्फ कुछ खास श्रेणियों के यात्रियों के लिए रखा जाता है, जिन्हें तुरंत और जरूरी स्थिति में यात्रा करनी पड़ती है. आसान भाषा में समझें तो, रेलवे का 'इमरजेंसी कोटा' (EQ), जिसे 'VIP कोटा' भी कहा जाता है, उन चुनिंदा सीटों या बर्थ का समूह है, जो आपातकालीन स्थितियों या उच्चाधिकारियों की यात्रा के लिए रिजर्व रखी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी ट्रेनें भी थी, जिनमें इमरजेंसी कोटा बंद कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इसे अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में भी लागू करने की मंजूरी दे दी है.

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इमरजेंसी कोटा क्या है?

इमरजेंसी कोटा एक ऐसा आरक्षण है, जो उन यात्रियों के लिए होता है जिन्हें अचानक मेडिकल इमरजेंसी हो, सरकारी ड्यूटी पर तुरंत यात्रा करनी हो, किसी जरूरी आधिकारिक काम से सफर करना हो या अन्य विशेष परिस्थितियों में यात्रा करनी पड़े, जिन्हें रेलवे अधिकारी मंजूरी देते हैं.

क्यों किया गया ये बदलाव?

अब रेलवे बोर्ड ने अपना पिछला फैसला बदलते हुए वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनों में फिर से इमरजेंसी कोटा लागू कर दिया है. पहले इन ट्रेनों में RAC भी लागू नहीं था, लेकिन अब नियम संशोधित किए गए हैं. रेलवे ने जनवरी 2026 में इन ट्रेनों में लगभग सभी कोटा बंद कर दिए थे, लेकिन यात्री मांग और जरूरतों को देखते हुए फरवरी 2026 में फैसला बदला गया और इमरजेंसी कोटा फिर से लागू कर दिया गया.

इमरजेंसी कोटे के लिए कैसे आवेदन करें?

इमरजेंसी कोटा के लिए कोई ऑनलाइन लिंक नहीं होता. इसके लिए यात्री को एक आपातकालीन कोटा आवेदन पत्र भरना होता है. जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट या आधिकारिक पत्र के साथ इसे संबंधित मंडल रेल प्रबंधक (DRM) कार्यालय या मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (CCM) कार्यालय में जमा करना होता है. यह अनुरोध चार्ट बनने से कम से कम एक दिन पहले देना अनिवार्य है.

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