ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 30 दिन तक रहता है वैलिड, बिना जुर्माना भरे कराएं रिन्यू, वरना हो जाएगा कैंसिल

Driving Licence Renewal Process Online:अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो उसे समय पर रिन्यू कराना बेहद जरूरी है. 30 दिनों के भीतर बिना किसी जुर्माने के इसे रिन्यू कराया जा सकता है, लेकिन इसके बाद आपको अतिरिक्त शुल्क भरना पड़ेगा. अगर एक साल तक रिन्यू नहीं कराया गया, तो लाइसेंस पूरी तरह रद्द हो जाएगा और दोबारा नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
Online Renewal of Driving License: अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, तो बिना देरी किए समय पर रिन्यू करा लें, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके.
नई दिल्ली:

Renew Driving Licence Online: ड्राइविंग लाइसेंस एक जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट है, जो किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से गाड़ी चलाने की अनुमति देता है. भारत में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना गैरकानूनी है. ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए एक निश्चित उम्र निर्धारित की गई है, और इसे हासिल करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करना जरूरी होता है. सरकार केवल उन्हीं लोगों को लाइसेंस जारी करती है, जो वाहन को सुरक्षित तरीके से चला सकते हैं.  

ड्राइविंग लाइसेंस की एक निश्चित वैलिडिटी होती है, जिसके बाद इसे  रिन्यू कराना जरूरी हो जाता है. अगर समय पर लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया गया, तो जुर्माना भरना पड़ सकता है और लंबे समय तक लापरवाही करने पर लाइसेंस कैंसिल (Driving License Cancellation) भी किया जा सकता है.  

कौन ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है?

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के मुताबिक, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है. हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में 16 साल की उम्र में भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन इसके लिए माता-पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति जरूरी होती है. 16 साल की उम्र में जारी किए गए लाइसेंस से केवल गियरलेस स्कूटी या 50cc तक की इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहन ही चलाए जा सकते हैं.  

Advertisement

18 साल पूरे होने के बाद यह लाइसेंस अपडेट करवाना पड़ता है, और तब जाकर व्यक्ति किसी भी तरह के दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने के लिए ऑथराइज्ड हो जाता है.  

Advertisement

ड्राइविंग लाइसेंस कितने समय तक वैलिड रहता है?  

ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिडिटी पीरिएड (Driving License Validity) लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल या लाइसेंस होल्डर की उम्र 40 साल (जो पहले पूरी हो) तक होता है. जब लाइसेंस वैलिडिटी 40 साल का हो जाता है, तो उसके बाद लाइसेंस 10 साल के लिए जारी किया जाता है. 50 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में लाइसेंस रिन्यू कराना जरूरी हो जाता है.  

Advertisement

अगर लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, तो इसे 1 साल के भीतर रिन्यू (Renew Driving License Online) कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट देना जरूरी होगा.  

Advertisement

समय पर लाइसेंस रिन्यू न कराने पर क्या होगा?  

अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस की एक्सपायरी के 1 साल के भीतर उसे रिन्यू नहीं कराता, तो वह पूरी तरह कैंसिल हो सकता है. ऐसे में नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा और फिर से ड्राइविंग टेस्ट देकर लाइसेंस बनवाना होगा.  

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कितने दिन मिलते हैं?  

ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी 30 दिन तक वैलिड रहता है. इस दौरान बिना किसी जुर्माने के इसे रिन्यू कराया जा सकता है. लेकिन 30 दिनों (Driving License Expiry Grace Period) के बाद रिन्यू कराने पर जुर्माना देना होगा. अगर 1 साल तक लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया गया, तो इसे दोबारा बनवाना पड़ेगा.  

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स  

लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Driving License Renewal Documents) की आवश्यकता होती है, जिनमें  पुराना ड्राइविंग लाइसेंस,आधार कार्ड की कॉपी,एड्रेस प्रूफ,पासपोर्ट साइज फोटो आदि शामिल हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की फीस कितनी है?  

लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए निर्धारित शुल्क (Driving licence renewal Fees) देना होता है, जो अलग-अलग राज्यों और मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के अनुसार तय किया जाता है. सामान्यतः समय पर रिन्यू कराने की फीस 400 रुपये होती है, लेकिन अगर लाइसेंस एक्सपायरी के एक महीने बाद रिन्यू कराया जाता है, तो जुर्माने सहित 1500 रुपये तक शुल्क लग सकता है.  

ऐसे करें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू  

अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू कराना चाहते हैं, तो आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.  

  1. परिवहन विभाग की वेबसाइट खोलें  
  2. "Apply Online" का विकल्प चुनें  
  3.  "Driving Licence Related Services" पर क्लिक करें  
  4.  अपना राज्य चुनें  
  5.  "Select Services on Driving Licence" में रिन्यूअल का विकल्प चुनें  
  6.  आवश्यक जानकारी भरें और "Next" पर क्लिक करें  
  7.  दस्तावेज़ अपलोड करें और फीस का भुगतान करें  

कैसे चेक करें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है या नहीं?  

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस अभी वैलिड (Check Driving License Validity)है या नहीं, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.  

  • परिवहन सेवा की वेबसाइट पर जाएं.
  • "ऑनलाइन सर्विस" सेक्शन में "ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस " चुनें  
  • ड्रॉप-डाउन मेन्यू से "Driving Licence Validity Check" पर क्लिक करें  
  • ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें  
  • स्क्रीन पर आपके लाइसेंस की वैधता से जुड़ी सभी जानकारी दिख जाएगी  

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर (Driving License Expiry Rules) हो गया है, तो उसे समय पर रिन्यू कराना बेहद जरूरी है. 30 दिनों के भीतर बिना किसी जुर्माने के इसे रिन्यू कराया जा सकता है, लेकिन इसके बाद आपको अतिरिक्त शुल्क (Driving License Fine) भरना पड़ेगा. अगर एक साल तक रिन्यू नहीं कराया गया, तो लाइसेंस पूरी तरह रद्द हो जाएगा और दोबारा नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा. इसलिए, अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, तो बिना देरी किए समय पर रिन्यू करा लें, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके.

Featured Video Of The Day
UP News: Muzaffarnagar में क्यों लाठी डंडे और पत्थरबाजी | News Headquarters