होली मनाने से पहले दिल्ली पुलिस की अपील को जरूर पढ़ें

यातायात उल्लंघन का पता लगाने और उचित कार्यवाही के लिए विशेष जाँच दल  जिनमें 2033 यातायात अधिकारी शामिल हैं, को 287 प्रमुख चौराहों और 233 ड्रंकन पॉइंट्स और संवेदनशील पॉइंट्स पर होली महोत्सव पर तैनात किया जाएगा.

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दिल्ली पुलिस होली के दिन ड्यूटी पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का पूरा प्रयास करती है.
नई दिल्ली:

होली के त्योहार जितना रंग गुलाल उड़ता है और लोगों में जोश दिखता है. उतना ही कुछ हुड़दंगियों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को लेकर पुलिस को सतर्क होना पड़ता ताकि किसी प्रकार की अनहोनि न जाए. ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस और राज्यों में राज्य पुलिस अपने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐतिहाती कदम उठाती हैं. इनमें से एक कदम लोगों को अपील करना होता है. इसी प्रकार दिल्ली पुलिस ने होली के मौके पर दिल्ली वासियों से अपील की है. 

दिल्ली पुलिस की अपील कुछ इस प्रकार है -
होली (धुलेंडी) का पर्व इस वर्ष 08 मार्च, 2023 (बुधवार) को मनाया जाएगा. दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़कों पर पैदल चलने वालों और मोटर चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर-स्पीडिंग, लापरवाह ड्राइविंग, टेढ़ी-मेढ़ी ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग, ट्रिपल राइडिंग, नाबालिग द्वारा ड्राइविंग, बिना हेलमेट के वाहन चलाना/सवारी करना, दोपहिया वाहनों पर स्टंट करना आदि को रोकने हेतु व्यापक यातायात व्यवस्था की है .
यातायात उल्लंघन का पता लगाने और उचित कार्यवाही के लिए विशेष जाँच दल  जिनमें 2033 यातायात अधिकारी शामिल हैं, को 287 प्रमुख चौराहों और 233 ड्रंकन पॉइंट्स और संवेदनशील पॉइंट्स पर होली महोत्सव पर तैनात किया जाएगा. पी.सी.आर. और स्थानीय पुलिस दलों के साथ विशेष यातायात पुलिस जांच दल पूरी दिल्ली में विभिन्न सड़कों और प्रमुख स्थानों/चौराहों पर नशे में ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग आदि की जांच करने के लिए तैनात किये जायेंगे. 

इसके अलावा, सड़क सुरक्षा पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय समिति के निर्देशों के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, लाल बत्ती कूदने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने, खतरनाक ड्राइविंग और तेज गति के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा और न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए निलंबन का उत्तरदायी होगा. जिन वाहनों को नाबालिग/अनधिकृत व्यक्ति चलाते, स्टंट करते, बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पाए जाते है, उनके पंजीकृत मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

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इसलिए, आम जनता को निम्नलिखित यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है:
1. शराब पीकर वाहन न चलायें.
2. निर्धारित गति सीमा का पालन करें.
3. यातायात सिग्नल का पालन करें.
4. अन्य वाहनों के साथ दौड़ या प्रतियोगिता में शामिल न हों.
5. खासकर दुपहिया वाहन चालक/सवार हेलमेट पहनें और ट्रिपल राइडिंग से बचें.
6. लापरवाह, खतरनाक या टेढ़ी-मेढ़ी ड्राइविंग में शामिल न हों.
7. अवयस्कों/अनधिकृत व्यक्तियों को अपना वाहन चलाने की अनुमति न दें .
8. दुपहिया वाहनों पर स्टंट करने में लिप्त न हों.
9. होली घर के अंदर मनाएं, सार्वजनिक स्थानों/सड़कों पर नहीं.

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दिल्ली यातायात पुलिस सभी वाहन चालकों से अपील करती है कि वे विशेष रूप से शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट के सवारी करना, गलत तरीके से गाड़ी चलाना आदि यातायात उल्लंघन से बचें.

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