Bihar Voting Eligibility: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज गुरुवार, 6 नवंबर को हो रहा है. पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है. बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए सुबह से ही कतारों में लगे हैं. कुछ पोलिंग बूथ पर एक-दो लोगों को लौटाए जाने की खबर है. NDTV को मिली जानकारी के अनुसार, लखीसराय जिले में सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट के मेदिनीचौकी में एक बूथ पर एक वोटर अपने हाई स्कूल की आईडी कार्ड लेकर पहुंचा था. एक पार्टी के पोलिंग एजेंट ने उसे आधार कार्ड लेकर आने के लिए कहा. बता दें कि स्कूल-कॉलेज का आईडी कार्ड वैध दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं आता है.
बिहार में SIR प्रक्रिया के बाद ये भी तय हो गया कि हजारों की संख्या में वैसे लोग, जिनके नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट में दर्ज था, वे लोग वोट नहीं डाल सकेंगे. उनके नाम अब हटा दिए गए हैं. वे लोग वोट नहीं डाल सकेंगे जिनका नाम मतदाता सूची में मौजूद नहीं है. इस बारे में चुनाव आयोग ने पूर्व में ही बता दिया है कि जिन लोगों के नाम किसी कारण से वोटर लिस्ट से कट गए हैं (जैसे मृत्यु, स्थानांतरण, अपात्रता, गलत जानकारी या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हटाए गए) वे वोट नहीं डाल सकेंगे. इसके अलावा, अगर वोटर के पास कोई मान्य पहचान पत्र नहीं है, तो उन्हें मतदान की अनुमति नहीं मिलेगी.
किन वजहों से/कौन-से लोग वोट नहीं डाल सकेंगे?
- जिनका नाम आयोग की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है.
- जिनकी उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष से कम है.
- जिनके नाम सुप्रीम कोर्ट या आयोग की कार्रवाई के बाद वोटर लिस्ट से हट गए हैं.
- जिनके पास वैध पहचान पत्र नहीं है.
यदि किसी मतदाता का नाम लिस्ट में है और उसके पास कोई मान्य पहचान पत्र है, तो वो वोट डाल सकता है, भले ही उसके पास वोटर कार्ड न हो. इसकी जानकारी पोलिंग स्टेशन पर भी ली जा सकती है.
बता दें कि आयोग ने 12 तरह के वैकल्पिक आईडी दस्तावेज मान्य किए हैं-
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- फोटो सहित बैंक/डाकघर पासबुक
- मनरेगा कार्ड
- पेंशन बुक
- सरकारी सर्विस आईडी
- सांसद/विधायक आईडी
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- NPR स्मार्ट कार्ड
- सामाजिक न्याय मंत्रालय का डिसैबिलिटी आईडी.
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